EPS Pension : PF कर्मचारियों के परिवार जनों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा EPS 95 पेंशन के तहत बहुत सी सुविधाएं दी जाती है जो कर्मचारी के जीवित होने पर और कर्मचारियों के मृत्य होने के बाद भी उनके परिवारजनों को दी जाती है | तो आज के लेख में हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा कर्मचारी और कर्मचारियों के मृत्यु के बाद उनके परिवार जनों को मिलने वाली पेंशन के लाभ के बारे में विस्तार से जानेंगे |
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा पीएफ सदस्यों के जीवित होने पर बहुत सी सुविधाएं दी जाती है, दो तो चलिए अब जानते हैं कि कर्मचारियों की जीवित होने पर कर्मचारियों के मृत्यु होने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा क्या-क्या सुविधा दी जाती है..
EPS Pension Scheme:-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा PF सदस्य लिए एवं उसके परिवार के लिए निम्नलिखित तरीके की पेंशन्स प्रदान की जाते हैं ..
कर्मचारी की जीवित होने पर ,
What is Disablement Pension,अक्षमता पेंशन
कोई PF सदस्य जब जीवित होता है और किसी भी संस्था में कार्यरत होता है तो उसे दौरान अगर उसके शारीरिक रूप से कोई भी अपंगता हो जाती है या कोई कंपनी में जाम काम करते हुए उसके कोई शारीरिक अंग में अपंगता आ जाती है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा उसको पूरे जीवन काल पेंशन दी जाती है | कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा पेंशन लेने के लिए कम से कम किसी भी संस्था में एक माह की कार्य अवधि पूरी होनी अति आवश्यक है |
कर्मचारी के जीवित न होने पर,
अगर कोई PF सदस्य की अकस्मात, आपातकालीन, किसी दुर्घटना या सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन को पेंशन देने का प्रावधान है
- शादी न होने पर उनके माता-पिता को यह पेंशन दी जाती है
- शादी हो जाने के बाद पति या पत्नी जो भी लागू हो और बच्चे उनको पेंशन दी जाती है
शादी न होने पर मृत्यु कर्मचारी की पेंशन किसको प्रदान की जाएगी ?
अगर कोई PF सदस्य ऐसा है जिनकी शादी नहीं हुई है और वह किसी संस्था में जॉब करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी विश्व की संगठन के द्वारा उनके माता-पिता को तब पूरी उम्र पेंशन दी जाएगी
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद कर्मचारी के पिता के लिए यह पेंशन पहले दी जाएगी.
- पिता का भी देहांत हो जाता है या पिता ना होते हैं किस दिशा में कर्मचारियों की माता को पूरी उम्र पेंशन दी जाएगी.
- कर्मचारी की जॉब छोड़ने के 36 महीने तक या 10 साल से कम जॉब पर एक बार में पेंशन दे दी जाती है.
शादी होने पर मृत्यु कर्मचारी की पेंशन किसको प्रदान की जाएगी ?
मृत्यु होने के बाद उसके विधवा या विदुर जो भी लागू हो और उनके बच्चे को पेंशन दी जाती है , बच्चों में पेंशन के लिए सिर्फ दो बच्चे ही मांगे होंगे अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे हैं की पेंशन की 25 साल पूरी होने के बाद उस छोटे तीसरे बच्चे की पेंशन चालू कर दी जाती है लिए इसको हम पॉइंट के माध्यम से समझते हैं
- PF सदस्य की मृत्यु के बाद विधवा या विदुर को पूरी उम्र पेंशन दी जाती है, अगर विधवा दूसरी शादी कर लेती है तो उसको यह पेंशन बंद कर दी जाती है.
- बच्चों में सबसे बड़े दो बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक अगर इनमें लड़की है तो लड़की की शादी होने के बाद पेंशन बंद कर दी जाती है.
- अगर किसी कर्मचारी के तो उसे अधिक बच्चे हैं तो सबसे बड़े बच्चों को 25 साल तक की आगे तक पेंशन दी जाएगी लड़की होने पर शादी होने तक पेंशन दी जाएगी, जैसे ही सबसे बड़े बच्चों की उम्र 25 साल पूरी हो जाती है | उस छोटे बच्चे तीसरे नंबर पर जो होगा उसकी पेंशन चालू कर दी जाएगी और इसी प्रकार से जिन बच्चों की उम्र 25 साल तक होती जाएगी उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और उनसे छोटे बच्चों की पेंशन चालू कर दी जाएगी.
- अगर कोई बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसको पूरे जीवन काल पेंशन दी जाती है.
- पीएम सदस्य की एक से ज्यादा विधवा होगी बड़ी विधवा के लिए पेंशन दी जाएगी, और सबसे बड़ी विधवा की मृत्यु के बाद उसे छोटी विधवा के लिए पेंशन शुरू कर दी जाएगी | विधवा की उम्र की गणना सबसे पहले शादी होने के दशा में तय की जाएगी, ना कि उनकी उम्र के हिसाब से.
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EPS 95 बाल पेंशन क्या है.?
मृत्य PF सदस्य के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा मिलने वाली पेंशन को बोल पेंशन कहते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा विधवा या विदुर वह पेंशन मिलती है और उनके बच्चों को पेंशन मिलती है | बात के लिए यह स्मरण रहे यह तभी दी जाती है जब पति-पत्नी में से कोई भी एक जीवित हो | दोनों के ना जीवित होने पर बच्चों को मिलने वाली बल पेंशन अनाथ पेंशन में बदल जाती है,
EPS 95 अनाथ पेंशन क्या है.?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा अगर किसी पति-पत्नी में से कोई भी जीवित उनके बच्चों को मिलने वाली पेंशन को अनाथ पेंशन कहते हैं, जिसमें मिलने वाली धनराशि बल पेंशन से ज्यादा होती है और इसमें मिलने वाली अनाथ पेंशन 750 रुपए से कम नहीं हो सकती, जो की विधवा या विदुर को मिलने वाली पेंशन का 75% हिस्सा होती है | अनाथ पेंशन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखना अति आवश्यक..
- अनाथ पेंशन विधवा या विदुर पेंशन का 75% या सरे ₹750 से काम नहीं हो सकता
- पेंशन की तरह अधिकतम 25 साल तक की उम्र तक प्रदान की जाती है लड़की होने पर शादी होने के बाद ही पेंशन बंद कर दी जाती है
- अनाथ पेंशन भी बल पेंशन की तरह अधिकतम दो बच्चों को एक समय पर पेंशन प्रदान की जाती है, अगर किसी कर्मचारी के दो से अधिक बच्चे हैं तो सबसे बड़े दो बच्चों को यह पेंशन प्रदान की जाएगी सबसे बड़े बच्चों की उम्र 26 साल होने पर या शादी होने पर तीसरे बच्चे की पेंशन चालू कर दी जाएगी.
- अगर कोई बच्चा मानसिक या सारे के रूप से विकलांग है तो उसको मिलने वाली अनाथ पेंशन जीवन पर्यंत दी जाएगी
- अनाथ पेंशन पीएफ सदस्य की मृत्यु के अगले दिन से लागू हो जाती है.
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दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा पीएफ सदस्य के परिवारजनों को मिलने वाली पेंशन के रूप में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की है अगर आपके मन में इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव तो मैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमें आपका “सुझाव और सवाल” दोनों का बेसब्री से इंतजार रहेगा और आगे भी हमें इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमें फॉलो जरूर करें धन्यवाद ..