EPFO Tax: पीएफ सदस्यों को समय-समय पर दिए जाने वाले टैक्स में राहत के लिए नए नियम जारी किए जाते हैं , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत जिसकी कुल समय सीमा 5 वर्ष से कम है और उसके पीएफ में जमा धनराशि 50,000 से ज्यादा है, के लिए टैक्स का प्रावधान है | साथ ही साथ अगर कर्मचारियों के पीएफ खाते में पैन कार्ड की केवाईसी अप्रूव्ड नहीं है तो उसके पीएफ खाते में जमा धनराशि का 20% टैक्स के रूप में काटा जायेगा जो कि पहले 30% था , ध्यान रहे पेंशन में जमा धनराशि कर मुक्त होती है |
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत टैक्स की समय सीमा निम्नलिखित है
कर मुक्त की समय सीमा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए लागू होती है जो कि EPFO के अंशदान 80c के तहत लाभ प्रदान करता हैजो की निम्नलिखित है..
- कर्मचारी के योगदान में 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष कर मुक्त रहेगा.
- नियोक्ता की योगदान में 7. 5लख रुपए प्रति वर्ष तक कर मुक्त रहेगा
- पीएफ में जमा धनराशि पर ब्याज 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कर मुक्त रहेगा ध्यान रहे इसमें नियुक्ति का योगदान नहीं होना चाहिए जो की ₹500000 तक
- पीएफ धनराशि की निकासी पर ( Form
- 19 ) 5 वर्ष से पूर्व होने के बाद कर मुक्त रहेगा अगर 5 साल से पहले निकलते हैं तो 10% तक रहेगा अगर पैन कार्ड नहीं लगा है तो यह 20% तक रहेगा, अगर 15G या 15H फॉर्म लगा देते हैं तो यह 5 साल से ऊपर सर्विस होने पर कर मुक्त रहेगा ,
ध्यान रहे यह समय सीमा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागू है भविष्य में इसकी समय सीमा घटिया बढ़ सकती है
तो दोस्तों लिए जानते हैं विस्तार से कि आप पीएफ हेलो हेलो के खाते में जमा धनराशि किन-किन दशा में करमुक्त रहेगी, और केंद्रशा में आपको टैक्स देना होगा तो इस लेख को बड़े ध्यान से पढ़ना है..
पीएफ की धनराशि के निकासी पर टैक्स के लिए नया नियम ( PF Withdrawal Tax New Rule ), EPFO Tax
2023 के अंतर्गत वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2023 का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत जिन पीएफ सदस्यों के पीएफ खाते में पैन कार्ड की केवाईसी नहीं होगी या पैन कार्ड लगा नहीं होगा तो उनके पीएफ में जमा धनराशि पर लगने वाला कर 30% से हटाकर 20% तक दिया गया है | पीएफ कर्मचारी अपनी सेवा की 5 साल से पूर्व या प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर टैक्स लगेगा |
कर्मचारी 5 साल से पहले पीएफ निकलता है और उसमें पीएफ में जमा धन राशि 50000 से अधिक है तो उसका टैक्स कटेगा, कौन सी दिशा में अगर किसी की सर्विस 5 साल से अधिक है या पीएफ में जमा धनबाद है तो यह कर मुक्त रहेगा |
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पीएफ की धनराशि के निकासी पर टैक्स लग जाए तो कैसे वापस मिलेगा ( If tax is Imposed on withdrawal of PF amount, How will it be Refunded ? )
जब भी कोई जीएफ सदस्य अपनी जब से रिक्वायरमेंट जॉब छोड़ने के बाद पीएफ में जमा धनराशि का निकासी करेगा और उसका टैक्स कट जाता है तो उसके लिए टीडीएस प्रमाण पत्र आयकर रिटर्न ( ITR )लगाना होगा और साथ ही साथ 15G या 15H फॉर्म को लगाना होगा |
15G 15H फॉर्म क्या है ?
15G किसी व्यक्ति के द्वारा जिसकी उम्र 60 साल से कम हो प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रहे यह किसी संस्था के लिए मान्य नहीं हो मात्र एक एकल व्यक्ति के लिए मान्य है | इसी के साथ 15H फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों के लिए ( जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है ) के लिए मान्य होगा, मतलब जिनकी उम्र 60 साल से कम है वह 15G फॉर्म भरेंगे और जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वह 15Hफॉर्म भरेंगे | इसके साथ ही आपको पैन कार्ड भी लगाना होगा |
पैन कार्ड न लगा होने पर, 20% टैक्स लगेगा,EPFO Tax
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वह सभी कर्मचारी जिनके पीएफ खाते से पैन कार्ड की केवाईसी अप्रूव नहीं है मतलब पैन कार्ड नहीं लगा है उनको 20% ( यह कर दायरा पहले 30% था जो अब घटकर 20% कर दिया है ) तक कर देना होगा, यदि पैन कार्ड के साथ और जिनकी जमा धनराशि 50000 से अधिक है उन पर 10% तक टैक्स दे होगा | लेकिन ऐसे कर्मचारी जो आयकर से मुक्त हैं, 15G या 15H फॉर्म लगाने पर कर मुक्त रहेंगे |
दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपका अगर कोई भी पीएफ संबंधी समस्या हो या अपने बेहतर सुझाव के लिए हमें कमेंट जरुर करें और हमें फॉलो जरूर करें.. धन्यवाद
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