
Full PF Withdrawal : नमस्कार दोस्तों,इस आर्टिकल में हम EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के नियमों के आधार पर यह विस्तार से समझेंगे कि पूरा PF (Full & Final Settlement) कैसे निकाला जा सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि हाल में कौन-कौन से नए अपडेट चर्चा में हैं, Form 19, Form 10C, Form 31, 15G/15H, और e-Nomination से जुड़ी जरूरी बातें क्या हैं। यह जानकारी खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जो नौकरी छोड़ चुके हैं, जॉब बदल चुके हैं या आने वाले समय में PF निकालने की योजना बना रहे हैं।
यह आर्टिकल आपको शुरुआत से लेकर क्लेम सबमिट होने और स्टेटस चेक करने तक की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाएगा।
EPFO का नया अपडेट – क्या बदलने वाला है ?
EPFO की ओर से कुछ नए नियमों पर चर्चा चल रही है, जिनके अनुसार भविष्य में PF और पेंशन निकालने की समय-सीमा में बदलाव किया जा सकता है:
- PF Withdrawal (Form 19) : नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद
- Pension Withdrawal (Form 10C) : नौकरी छोड़ने के 36 महीने (3 साल) बाद
⚠️ ध्यान दें: फिलहाल यह नियम पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। अभी कर्मचारी PF और पेंशन दोनों का क्लेम सामान्य तरीके से कर पा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह नियम New Year या उसके आसपास लागू हो सकते हैं। जब भी यह नियम लागू होंगे, EPFO Portal पर क्लेम करते समय सिस्टम खुद इसकी जानकारी दिखाएगा।
Full & Final PF Settlement के लिए जरूरी शर्तें
पूरा PF निकालने से पहले नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
- कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी हो (Resignation / Exit Date Update हो)
- UAN एक्टिव और वेरिफाइड हो
- बैंक अकाउंट, आधार और PAN, UAN से लिंक और वेरीफाइड हों
- e-Nomination Complete होनी चाहिए
इन शर्तों में से कोई भी अधूरी होने पर आपका क्लेम अटक सकता है या रिजेक्ट हो सकता है।
e-Nomination क्यों जरूरी है?
EPFO के नए नियमों के अनुसार e-Nomination अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपके EPF अकाउंट में Nominee add नहीं है, तो:
- अकाउंट बंद (Block) नहीं होगा
- लेकिन Claim करने का ऑप्शन Portal पर दिखाई नहीं देगा
e-Nomination कैसे चेक या अपडेट करें?
- EPFO Member Portal पर Login करें
- Manage → e-Nomination पर क्लिक करें
- अगर Status में “Nomination Successfully Saved” दिख रहा है, तो आपकी प्रक्रिया पूरी है
- अगर Status Pending दिख रहा है, तो Claim करने से पहले Nomination जरूर पूरा करें
सलाह: अगर आपने पहले Nominee जोड़ा है, तब भी एक बार Status जरूर चेक कर लें।
Full PF Withdrawal के लिए कौन-कौन से Form भरने होते हैं?
पूरा PF और पेंशन निकालने के लिए मुख्य रूप से दो फॉर्म इस्तेमाल होते हैं:
1️⃣ Form 19 – PF Withdrawal
- इसमें Employee Share + Employer Share + Interest शामिल होता है
- पूरा PF निकालने के लिए सबसे पहले यही Form भरना जरूरी है
2️⃣ Form 10C – Pension Withdrawal
- EPS (Employee Pension Scheme) की राशि निकालने के लिए
- यह फॉर्म पेंशन अमाउंट से जुड़ा होता है
✅ Important Rule (बहुत जरूरी):
हमेशा पहले Form 19 भरें और उसके बाद Form 10C भरें।
अगर गलती से पहले 10C भर दिया गया, तो आपका क्लेम Reject हो सकता है।
Step-by-Step: Online PF Withdrawal Process
नीचे पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप दी गई है:
- Google में टाइप करें UAN Login
- EPFO Member Portal खोलें
- UAN Number और Password डालकर Login करें
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आया OTP Verify करें
- Online Services → Claim (Form 19, 10C & 31) पर क्लिक करें
- बैंक अकाउंट नंबर डालकर Verify करें
- Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
- जरूरी Form चुनकर OTP के जरिए क्लेम सबमिट करें
PF Claim में 15G / 15H Form – भरना जरूरी है या नहीं ?
यह सवाल लगभग हर कर्मचारी के मन में होता है।
15G / 15H कब जरूरी होता है?
- अगर PF का Taxable Amount ₹50,000 से ज्यादा है
- और आपकी कुल Service 5 साल से कम है
ऐसे केस में TDS कट सकता है।
बिना 15G Form टैक्स कैसे बचाएं? (Bonus Tip)
अगर आपका Taxable PF Amount ₹50,000 से कम हो जाता है, तो:
- 15G / 15H Form भरने की जरूरत नहीं
- आपका PF बिना किसी TDS के मिल सकता है
Amount कैसे कम करें?
- 5 साल से ज्यादा Service: Form 31 (House Construction / Purchase)
- 5 साल से कम Service: Form 31 (Illness – केवल Employee Share)
इस तरीके से पहले एडवांस क्लेम लेकर PF Amount कम किया जा सकता है और फिर Full & Final Settlement किया जा सकता है।
Pension Withdrawal (Form 10C) में Tax क्यों नहीं लगता ?
- EPS Amount पर किसी भी तरह का Interest नहीं मिलता
- Interest नहीं मिलने की वजह से इस पर Tax भी नहीं लगता
- इसलिए Form 10C में 15G / 15H भरने की जरूरत नहीं होती
Claim Status कैसे चेक करें ?
PF या Pension का स्टेटस चेक करने के लिए:
- EPFO Portal पर Login करें
- Online Services → Track Claim Status पर क्लिक करें
- आपके सभी Submitted, Approved या Settled Claims स्क्रीन पर दिख जाएंगे
आने वाले नए नियम कब से लागू होंगे ?
- अभी तक EPFO ने कोई Exact Date ऑफिशियल तौर पर घोषित नहीं की है
- अनुमान है कि January–February के आसपास यह नियम लागू हो सकते हैं
- नियम लागू होने के बाद Portal खुद बताएगा कि:
- PF → 12 महीने बाद ही निकलेगा
- Pension → 36 महीने बाद ही निकलेगी
निष्कर्ष (Conclusion)
- फिलहाल Full PF Withdrawal संभव है
- भविष्य में नए नियम लागू हो सकते हैं
- e-Nomination हमेशा Complete रखें
- हमेशा पहले Form 19, फिर Form 10C भरें
- सही प्लानिंग से TDS से बचाव किया जा सकता है
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1. क्या नौकरी छोड़ते ही पूरा PF निकाल सकते हैं?
हाँ, फिलहाल निकाल सकते हैं। भविष्य में 12 महीने का नियम लागू हो सकता है।
Q2. PF और Pension एक साथ निकाल सकते हैं?
हाँ, पहले Form 19 और उसके बाद Form 10C भरकर।
Q3. बिना 15G Form PF निकाल सकते हैं?
हाँ, अगर Taxable Amount ₹50,000 से कम है।
Q4. Nominee नहीं जोड़ा तो क्या होगा?
Claim का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, पहले e-Nomination करनी होगी।
Q5. Pension पर Tax लगता है ?
नहीं, EPS Amount पर कोई Tax नहीं लगता।
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