EPFO Offline Death Claim : EPFO में ऑफलाइन डेथ क्लेम कैसे करें ?

EPFO Offline Death Claim
EPFO Offline Death Claim

EPFO Offline Death Claim : अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान या नौकरी छोड़ने के बाद मृत्यु हो जाती है और उसने ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन पूरा नहीं किया है, तो उसके परिवार के सदस्य ऑफलाइन माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से पूरी की जाती है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि ऑफलाइन डेथ क्लेम कैसे किया जाता है, कौन सा फॉर्म भरना होता है, और किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

Table of Contents

EPFO क्या है ?

entity[“organization”,”Employees’ Provident Fund Organisation”,”india”] (EPFO) भारत सरकार का एक संगठन है, जो कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF), पेंशन (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) से जुड़े लाभ प्रदान करता है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके नामांकित व्यक्ति (Nominee) या परिवार के सदस्य इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।


ऑफलाइन डेथ क्लेम कब करना पड़ता है ?

निम्न स्थितियों में ऑफलाइन क्लेम करना आवश्यक हो सकता है:

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  • कर्मचारी ने ई-नॉमिनेशन पूरा नहीं किया हो।
  • ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया में तकनीकी समस्या आ रही हो।
  • UAN सक्रिय न हो या उपलब्ध न हो।

यदि कर्मचारी ने पहले से ऑनलाइन नॉमिनेशन कर रखा है, तो परिवार के सदस्य ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हैं।


ऑफलाइन डेथ क्लेम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

परिवार को निम्न लाभ मिल सकते हैं:

  1. PF (Provident Fund) की पूरी जमा राशि
  2. EPS (Employee Pension Scheme) के तहत पेंशन लाभ
  3. EDLI (Employee Deposit Linked Insurance) के तहत बीमा राशि – जो कर्मचारी की अंतिम सैलरी और सेवा अवधि के आधार पर तय होती है।

बीमा राशि की सीमा नियमों के अनुसार निर्धारित होती है और यह कर्मचारी की पात्रता पर निर्भर करती है।


कौन सा फॉर्म भरना होता है ?

ऑफलाइन डेथ क्लेम के लिए Composite Claim Form (In Death Case) भरना होता है। यह फॉर्म EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या नजदीकी EPFO कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।


फॉर्म भरने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1. सदस्य (मृत कर्मचारी) का विवरण

  • नाम (कैपिटल लेटर में)
  • पिता/पति का नाम
  • वैवाहिक स्थिति
  • आधार नंबर
  • UAN नंबर (यदि उपलब्ध हो)
  • PF नंबर (यदि UAN उपलब्ध नहीं है)
  • सेवा छोड़ने की तिथि (यदि लागू हो)
  • मृत्यु की तिथि

2. क्या मृत्यु सेवा के दौरान हुई ?

  • यदि कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हुई है, तो EDLI का लाभ भी मिलेगा।
  • यदि नौकरी छोड़ने के बाद मृत्यु हुई है, तो EDLI लाभ नहीं मिलेगा।

3. दावेदार (Nominee/Claimant) का विवरण

  • नाम
  • आधार नंबर
  • जन्मतिथि
  • वैवाहिक स्थिति
  • मृतक से संबंध (पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री आदि)

4. बैंक विवरण

  • बैंक खाते में वही नाम होना चाहिए जो दावेदार का है।
  • बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड सही-सही भरें।
  • कोशिश करें कि राष्ट्रीयकृत बैंक (जैसे SBI आदि) का खाता हो ताकि भुगतान में देरी न हो।

5. कंपनी द्वारा सत्यापन

फॉर्म और सभी दस्तावेजों पर कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर और मुहर होना अनिवार्य है।


जरूरी दस्तावेजों की सूची

ऑफलाइन डेथ क्लेम के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करें:

  1. कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  2. सभी दावेदारों की संयुक्त फोटो
  3. बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र (यदि पेंशन क्लेम कर रहे हों)
  4. बैंक पासबुक की कॉपी (पहला पेज)
  5. आधार कार्ड की कॉपी
  6. यदि उपलब्ध हो तो स्कीम सर्टिफिकेट

ध्यान दें: सभी दस्तावेजों पर कंपनी की मुहर और हस्ताक्षर होना जरूरी है।


बच्चों के लिए पेंशन नियम

  • पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन का लाभ मिल सकता है।
  • पुत्री को विवाह तक पेंशन का लाभ मिलता है।
  • विधवा/विधुर को आजीवन पेंशन (नियमों के अनुसार) मिल सकती है।

क्लेम जमा करने की प्रक्रिया

  1. फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें।
  2. कंपनी से सत्यापन कराएं।
  3. संबंधित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें।
  4. क्लेम की स्थिति EPFO पोर्टल या हेल्पलाइन के माध्यम से ट्रैक की जा सकती है।

महत्वपूर्ण सुझाव

  • सभी विवरण स्पष्ट और सही भरें।
  • बैंक विवरण में त्रुटि न हो।
  • यदि एक से अधिक दावेदार हों तो सभी की जानकारी अलग-अलग दें।
  • दस्तावेज अधूरे न छोड़ें।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. क्या बिना नॉमिनेशन के भी डेथ क्लेम किया जा सकता है ?

हाँ, यदि नॉमिनेशन नहीं है तो परिवार का कानूनी सदस्य ऑफलाइन माध्यम से क्लेम कर सकता है।

Q2. क्या EDLI का लाभ हर स्थिति में मिलता है ?

नहीं, EDLI का लाभ तभी मिलता है जब कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो।

Q3. क्या UAN नंबर जरूरी है ?

यदि UAN उपलब्ध है तो बेहतर है, लेकिन न होने पर PF नंबर से भी क्लेम किया जा सकता है।

Q4. क्लेम पास होने में कितना समय लगता है ?

आमतौर पर 15 से 30 कार्य दिवस लग सकते हैं, लेकिन यह कार्यालय और दस्तावेजों की पूर्णता पर निर्भर करता है।

Q5. क्या एक से अधिक व्यक्ति क्लेम कर सकते हैं ?

हाँ, यदि कई नॉमिनी या पात्र सदस्य हैं, तो सभी अपने-अपने हिस्से के लिए क्लेम कर सकते हैं।


निष्कर्ष

यदि किसी कर्मचारी ने ऑनलाइन नॉमिनेशन नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही फॉर्म, पूरे दस्तावेज और कंपनी के सत्यापन के साथ ऑफलाइन डेथ क्लेम आसानी से किया जा सकता है। ध्यान रखें कि सभी जानकारी सटीक और स्पष्ट हो, ताकि क्लेम प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी हो सके।

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