
Full PF withdrawal Offline Process : भारत में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से संबंधित सभी सेवाएं “कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)” द्वारा संचालित की जाती हैं। वर्तमान में अधिकांश क्लेम ऑनलाइन किए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ऑफलाइन क्लेम करना आवश्यक हो जाता है। इस लेख में हम EPFO के नियमों के अनुसार ऑफलाइन PF, पेंशन और एडवांस निकासी की संपूर्ण प्रक्रिया प्रोफेशनल तरीके से समझेंगे।
1. किन परिस्थितियों में ऑफलाइन PF क्लेम करना आवश्यक होता है ?
निम्न स्थितियों में सदस्य को ऑफलाइन आवेदन करना पड़ सकता है:
- कंपनी बंद हो चुकी हो और KYC अपडेट न हो।
- UAN (Universal Account Number) एक्टिवेट न हो।
- आधार लिंक न हो या KYC अधूरी हो।
- ऑनलाइन पोर्टल पर “Already Settled” दिखा रहा हो लेकिन पूर्व मेंबर आईडी में बैलेंस शेष हो।
- पेंशन राशि कम प्राप्त हुई हो और अंतर की राशि क्लेम करनी हो।
2. ऑफलाइन क्लेम के लिए आवश्यक फॉर्म
EPFO द्वारा दो प्रकार के Composite Claim Form उपलब्ध कराए गए हैं:
(A) Composite Claim Form (Aadhaar)
- यह फॉर्म उन सदस्यों के लिए है जिनकी KYC पूरी है।
- UAN एक्टिव है और आधार लिंक है।
- नियोक्ता (Employer) के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती।
(B) Composite Claim Form (Non-Aadhaar)
- जिनका UAN एक्टिव नहीं है।
- आधार लिंक या KYC अधूरी है।
- इस फॉर्म में नियोक्ता/बैंक मैनेजर से सत्यापन आवश्यक है।
🔗 आधिकारिक वेबसाइट: https://www.epfindia.gov.in
🔗 फॉर्म डाउनलोड पेज: https://www.epfindia.gov.in/site_en/Downloads.php
3. ऑफलाइन PF क्लेम की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
स्टेप 1: फॉर्म डाउनलोड करें
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- “Services” → “For Employees” पर क्लिक करें।
- “Downloads” सेक्शन में जाकर संबंधित Composite Claim Form डाउनलोड करें।
स्टेप 2: फॉर्म भरने की प्रक्रिया
1. व्यक्तिगत विवरण
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- सदस्य का नाम (कैपिटल लेटर में)
- पिता/पति का नाम
- UAN नंबर
- PF नंबर (यदि आवश्यक हो)
- आधार नंबर
2. क्लेम का प्रकार चुनें
- पूर्ण PF सेटलमेंट (Form 19)
- पेंशन निकासी (Form 10C)
- एडवांस निकासी (Form 31)
नोट: यदि एडवांस ले रहे हैं तो जॉब छोड़ने की तिथि भरना आवश्यक नहीं है।
3. जॉइनिंग एवं छोड़ने की तिथि
- Date of Joining
- Date of Exit (यदि लागू हो)
4. एडवांस के लिए कारण चुनें
- मेडिकल
- हाउस कंस्ट्रक्शन
- बेरोजगारी
- विवाह/शिक्षा
5. PAN और टैक्स संबंधित जानकारी
- यदि सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है और राशि ₹50,000 से अधिक है, तो TDS लागू हो सकता है।
4. फॉर्म 15G / 15H कब आवश्यक है?
| स्थिति | फॉर्म आवश्यक? |
|---|---|
| सेवा 5 वर्ष से कम और राशि ₹50,000 से अधिक | हाँ |
| सेवा 5 वर्ष से अधिक | नहीं |
| आयु 60 वर्ष से कम | Form 15G |
| आयु 60 वर्ष से अधिक | Form 15H |
इन फॉर्म की दो-दो कॉपी संलग्न करनी होती है।
5. आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (कॉपी)
- पैन कार्ड (कॉपी)
- बैंक पासबुक (कॉपी)
- 15G/15H (यदि लागू हो)
- नियोक्ता सत्यापन (Non-Aadhaar Form में)
6. कंपनी बंद होने की स्थिति में क्या करें ?
यदि कंपनी बंद हो चुकी है और सत्यापन संभव नहीं है:
- जिस बैंक में वेतन आता था, वहां के बैंक मैनेजर से सत्यापन करवा सकते हैं।
- बैंक द्वारा हस्ताक्षर एवं स्टैंप आवश्यक होगा।
7. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया
- संबंधित क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में फॉर्म जमा करें।
- रिसीविंग कॉपी अवश्य लें।
- क्लेम की स्थिति 15–30 दिनों में अपडेट हो सकती है।
क्लेम स्टेटस चेक लिंक:
https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login
महत्वपूर्ण सावधानियां
- सभी जानकारी EPFO रिकॉर्ड के अनुसार भरें।
- हस्ताक्षर UAN रिकॉर्ड से मेल खाने चाहिए।
- गलत जानकारी देने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
8. PF निकासी पर टैक्स कैलकुलेशन – उदाहरण सहित समझें
EPF निकासी पर टैक्स निम्न परिस्थितियों में लागू होता है:
- सेवा अवधि 5 वर्ष से कम हो
- निकासी राशि ₹50,000 से अधिक हो
- PAN उपलब्ध न हो (उच्च दर से TDS कट सकता है)
📌 उदाहरण 1: सेवा 4 वर्ष, निकासी ₹1,00,000
- सेवा अवधि: 4 वर्ष (5 वर्ष से कम)
- निकासी राशि: ₹1,00,000
- PAN उपलब्ध: हाँ
TDS नियम: 10% (यदि 15G/15H जमा नहीं किया)
➡ संभावित TDS = ₹1,00,000 × 10% = ₹10,000
➡ सदस्य को प्राप्त राशि = ₹90,000
यदि Form 15G जमा किया गया है और आय टैक्स योग्य सीमा से कम है, तो TDS नहीं कटेगा।
📌 उदाहरण 2: सेवा 6 वर्ष, निकासी ₹3,00,000
- सेवा अवधि: 6 वर्ष (5 वर्ष से अधिक)
➡ कोई TDS लागू नहीं होगा।
➡ पूरी राशि ₹3,00,000 प्राप्त होगी।
📌 उदाहरण 3: PAN उपलब्ध नहीं है
- सेवा अवधि: 4 वर्ष
- निकासी राशि: ₹80,000
- PAN उपलब्ध नहीं
➡ TDS लगभग 30% तक कट सकता है (आयकर नियम अनुसार उच्च दर)
➡ संभावित TDS = ₹24,000
इसलिए PAN अवश्य अपडेट रखें।
9. Composite Claim Form – सैंपल भरा हुआ फॉर्म (डेमो फॉर्मेट)
नीचे केवल समझाने हेतु एक डेमो प्रारूप दिया जा रहा है:
COMPOSITE CLAIM FORM (AADHAAR)
मोबाइल नंबर: 9876543210
ईमेल आईडी: example@email.com
- सदस्य का नाम: RAHUL KUMAR
- पिता का नाम: MAHESH KUMAR
- UAN: 100200300400
- PF नंबर: DL/12345/67890
- आधार नंबर: XXXX-XXXX-1234
- जॉइनिंग तिथि: 01/04/2019
- नौकरी छोड़ने की तिथि: 30/06/2023
☑ PF Final Settlement (Form 19)
☑ Pension Withdrawal (Form 10C)
☐ PF Advance (Form 31)
PAN नंबर: ABCPK1234D
पत्र व्यवहार पता:
Flat No 10, ABC Apartment,
Sector 15, Rohini,
Delhi – 110089
सदस्य के हस्ताक्षर: ___________
तिथि: 15/02/2026
📌 यदि PF Advance लेना हो तो
☐ PF Final Settlement
☐ Pension Withdrawal
☑ PF Advance (Amount: ₹70,000)
कारण: Medical Emergency
(इस स्थिति में नौकरी छोड़ने की तिथि भरना आवश्यक नहीं है)
10. प्रोफेशनल सुझाव
- फॉर्म भरते समय EPFO रिकॉर्ड से जानकारी मैच करें।
- हस्ताक्षर बैंक रिकॉर्ड से मिलते होने चाहिए।
- 15G/15H की दो कॉपी संलग्न करें (यदि लागू हो)।
- सभी डॉक्यूमेंट पर स्वयं सत्यापित (Self Attested) लिखकर हस्ताक्षर करें।
- फॉर्म जमा करते समय रिसीविंग अवश्य लें।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. क्या ऑफलाइन क्लेम में नियोक्ता का सत्यापन अनिवार्य है ?
यदि आप Aadhaar Composite Form उपयोग कर रहे हैं और KYC पूरी है, तो नहीं। Non-Aadhaar Form में अनिवार्य है।
Q2. PF क्लेम कितने दिनों में सेटल होता है ?
सामान्यतः 15 से 30 कार्य दिवसों में।
Q3. क्या एडवांस क्लेम के लिए जॉब छोड़ना जरूरी है ?
नहीं, एडवांस के लिए नौकरी छोड़ना आवश्यक नहीं है।
Q4. 5 साल से कम सेवा होने पर टैक्स क्यों लगता है ?
क्योंकि आयकर अधिनियम के अनुसार 5 वर्ष से कम सेवा में PF निकासी टैक्सेबल हो सकती है।
Q5. क्या एक ही फॉर्म से PF और पेंशन दोनों क्लेम कर सकते हैं ?
हाँ, Composite Claim Form में दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
यह लेख EPFO के वर्तमान नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य जांच लें।
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