
PM Kisan Yojana: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है ताकि उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिल सके।
हालांकि, सरकार ने इस योजना के लिए कुछ पात्रता नियम भी बनाए हैं। इसका मतलब यह है कि सभी किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। कुछ ऐसे वर्ग या श्रेणियां हैं जिन्हें आर्थिक रूप से सक्षम माना जाता है, इसलिए उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। नीचे विस्तार से बताया गया है कि किन लोगों को PM Kisan योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
किन लोगों को PM Kisan योजना का लाभ नहीं मिलेगा
सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं:
1. संस्थागत भूमि धारक
जो लोग संस्थागत रूप से जमीन के मालिक हैं, जैसे किसी संस्था, कंपनी या ट्रस्ट के नाम पर कृषि भूमि है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
2. संवैधानिक पदों पर रहे या वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति
वे व्यक्ति जो पहले या वर्तमान में किसी संवैधानिक पद पर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि, उन्हें इस योजना के लिए अपात्र माना गया है।
3. पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद और विधायक
पूर्व या वर्तमान में मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा नगर निगम के पूर्व या वर्तमान मेयर तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी इस योजना के दायरे में नहीं आते।
4. सरकारी कर्मचारी
केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या उनके फील्ड यूनिट्स में कार्यरत सभी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते। इसके अलावा सरकारी उपक्रम (PSEs), स्वायत्त संस्थान और स्थानीय निकायों में नियमित रूप से कार्य करने वाले कर्मचारी भी इस योजना से बाहर हैं।
हालांकि, इसमें एक अपवाद भी है। मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), क्लास IV या ग्रुप D के कर्मचारी इस नियम से बाहर रखे गए हैं और वे योजना के लिए पात्र हो सकते हैं यदि वे अन्य शर्तों को पूरा करते हों।
5. ₹10,000 या उससे अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी
ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है, वे PM Kisan योजना का लाभ नहीं ले सकते। हालांकि, इसमें भी मल्टी टास्किंग स्टाफ, क्लास IV और ग्रुप D कर्मचारियों को छूट दी गई है।
6. आयकर देने वाले व्यक्ति
जो लोग पिछले आकलन वर्ष (Assessment Year) में आयकर भर चुके हैं, वे भी इस योजना के पात्र नहीं होते। सरकार के अनुसार आयकर देने वाले लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम माना जाता है, इसलिए उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।
7. पेशेवर लोग
कुछ पेशेवर वर्ग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट, जो अपने पेशे से कमाई करते हैं और अपने प्रोफेशनल संस्थानों में पंजीकृत हैं, वे भी PM Kisan योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते।
8. यह किसान भाई भी ध्यान
अगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की एक से ज्यादा लाभ ले रहे होंगे तो आपकी किस्त हो जाएगी बंद :-
सामान्यत यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना बंद हो सकती है, इसमें ऐसे किसान जिनकी जमीन उनके पिता की मृत्यु के बाद, दान पत्र के द्वारा, या किसी के खरीदने पर अगर पुराने मालिक का पीएम किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत पीएम योजना में एक्टिव है, तो उनको पीएम किसान सम्मन निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा,
समाधान :-
वे सभी किसान भाई जिनकी जमीन उनके पिता की मृत्यु के बाद दान पत्र के बाद या खरीदने के बाद उनके नाम पर आई है, और उनका पीएम किसान सम्मन निधि योजना का पैसा मिल रहा है, तो उनको पहले स्वामी जैसे कि उनके पिता या दूसरे व्यक्ति जिनका पहले से पीएम किसान सम्मान योजना में एक्टिव अकाउंट है उसको कृषि विभाग ऑफिस में जाकर बंद करना होगा,
जैसे कि पिता की मृत्यु के बाद कृषि विभाग में जाकर डेथ सर्टिफिकेट,आधार कार्ड लगाकर उनके पिता का अकाउंट को सरेंडर या डीएक्टिवेट करना होगा तभी तभी नए मालिक के खाते में यह सभी प्राणी किस्त एक साथ में ट्रांसफर कर दी जाएंगे.
निष्कर्ष
PM Kisan Samman Nidhi Yojana किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता योजना है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं कि इसका लाभ केवल जरूरतमंद और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। यदि कोई व्यक्ति ऊपर बताई गई श्रेणियों में आता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच करना बेहद जरूरी है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
प्रश्न 1: क्या सरकारी कर्मचारी PM Kisan योजना का लाभ ले सकते हैं ?
उत्तर: नहीं, अधिकांश सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), क्लास IV और ग्रुप D कर्मचारियों को इसमें कुछ छूट दी गई है।
प्रश्न 2: क्या आयकर भरने वाले किसान इस योजना के पात्र हैं ?
उत्तर: नहीं, जो व्यक्ति पिछले आकलन वर्ष में आयकर भर चुके हैं, वे PM Kisan योजना का लाभ नहीं ले सकते।
प्रश्न 3: क्या सभी पेंशनभोगी इस योजना के लिए अपात्र हैं ?
उत्तर: नहीं, केवल वे पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है, वे अपात्र हैं।
प्रश्न 4: क्या डॉक्टर या इंजीनियर किसान PM Kisan योजना का लाभ ले सकते हैं ?
उत्तर: नहीं, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अन्य पंजीकृत पेशेवर है और अपने पेशे से कमाई कर रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।