PF Claim Reject : TRF में EPS के DOJ और DOE अपडेट न होने से Claim Reject, इसके समाधान के लिए क्या करना होगा..

PF Claim Reject
PF Claim Reject

 

PF Claim Reject ; EPFO पोर्टल पर PF ट्रांसफर क्लेम (TRF – Transfer Claim) करते समय कई कर्मचारियों को एक सामान्य समस्या का सामना करना पड़ता है – EPS (Employees’ Pension Scheme) में Date of Joining (DOJ) और Date of Exit (DOE) अपडेट नहीं होना।

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जब EPS में DOJ और DOE अपडेट नहीं होते, तो अक्सर ट्रांसफर क्लेम Reject या Pending हो जाता है। और आप पीएफ क्लेम करते हैं तो आपको पीएफ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है यह लिखकर DOJ AND DOE in eps not update in TRF in या DOJ AND DOE in eps not update in LEDGER तो इस स्थिति में कर्मचारी को समझ नहीं आता कि समस्या वास्तव में क्या है और इसे कैसे ठीक किया जाए ।

इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे:

  • EPS में DOJ और DOE क्या होते हैं
  • TRF में ये अपडेट क्यों जरूरी हैं
  • इनके अपडेट न होने से क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है
  • इसे सही करने के तरीके (Step‑by‑Step)

Table of Contents

EPS में DOJ और DOE क्या होते हैं ?

DOJ (Date of Joining) – वह तारीख जब कर्मचारी ने कंपनी में काम शुरू किया।
DOE (Date of Exit) – वह तारीख जब कर्मचारी ने कंपनी छोड़ दी।

EPFO के रिकॉर्ड में ये दोनों तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इन्हीं के आधार पर:

  • PF Service History बनती है
  • Pension Eligibility तय होती है
  • PF Transfer या Withdrawal Process होता है

अगर EPS में ये तारीखें अपडेट नहीं होती हैं तो सिस्टम को कर्मचारी की सर्विस अवधि सही तरीके से समझ नहीं आती।


TRF (Transfer Claim) में EPS DOJ/DOE अपडेट क्यों जरूरी है ?

जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलते हैं और PF Transfer Claim (TRF) करते हैं, तो EPFO सिस्टम पुराने और नए अकाउंट की जानकारी को मैच करता है।

इस समय सिस्टम को ये चीजें चाहिए होती हैं:

  1. EPF DOJ
  2. EPS DOJ
  3. EPF DOE
  4. EPS DOE

अगर इनमें से कोई भी जानकारी गायब है, खासकर EPS DOJ या DOE, तो सिस्टम ट्रांसफर को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता।

इस वजह से:

  • Claim Reject हो सकता है
  • Claim Pending रह सकता है
  • 10C Form Generate नहीं होता

TRF में Reject होने का क्या मतलब होता है ?

अगर आपके क्लेम में लिखा आता है:

“EPS DOJ/DOE not updated”
या
“EPS details not available”

तो इसका मतलब है कि EPFO रिकॉर्ड में आपके Pension Scheme (EPS) की सर्विस डिटेल अधूरी है।

यह आमतौर पर इन कारणों से होता है:

  1. Employer ने EPS Exit Update नहीं किया
  2. Service History अधूरी है
  3. Mark Exit नहीं किया गया
  4. System Data Sync Issue
  5. Old Employer ने Pension Details Submit नहीं की

EPS DOJ/DOE अपडेट न होने के मुख्य कारण

1. Employer ने Exit Mark नहीं किया

कई बार कंपनी कर्मचारी के PF अकाउंट में Exit Date अपडेट नहीं करती, जिससे EPS डेटा अधूरा रह जाता है।

2. Service History में डेटा मिसिंग

EPFO पोर्टल में कई बार EPS की जानकारी Service History में दिखाई नहीं देती।

3. System Sync Delay

EPFO के नए सिस्टम में कभी‑कभी डेटा अपडेट होने में समय लगता है।

4. Multiple PF Accounts

अगर कर्मचारी के कई PF अकाउंट रहे हैं तो EPS डेटा मिसमैच हो सकता है।


Step‑by‑Step: EPS DOJ/DOE अपडेट कैसे ठीक करें

Step 1: Service History चेक करें

सबसे पहले यह जांचें कि समस्या वास्तव में है या नहीं।

स्टेप्स:

  1. UAN Member Portal में लॉगिन करें
  2. “View” मेन्यू पर क्लिक करें
  3. “Service History” खोलें
  4. देखें कि EPS के लिए DOJ और DOE दिखाई दे रहे हैं या नहीं

अगर EPS कॉलम खाली है तो रिकॉर्ड अपडेट करना जरूरी है।


Step 2: Employer से अपडेट करवाएं

सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप अपने पुराने Employer से संपर्क करें।

Employer को करना होगा:

  1. EPFO Employer Portal में लॉगिन
  2. Employee Service Details खोलना
  3. EPS DOJ और DOE अपडेट करना
  4. Digital Signature Certificate (DSC) से Approve करना

Employer द्वारा अपडेट होने के बाद डेटा EPFO में सिंक हो जाता है।


Step 3: UAN Portal से Mark Exit करें

अगर Employer ने Exit अपडेट नहीं किया है और आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने से अधिक हो चुके हैं, तो आप खुद Exit अपडेट कर सकते हैं।

स्टेप्स:

  1. UAN Member Portal में लॉगिन करें
  2. “Manage” मेन्यू पर जाएं
  3. “Mark Exit” पर क्लिक करें
  4. सही Date of Exit दर्ज करें
  5. Submit करें

यह प्रोसेस EPS डेटा अपडेट करने में मदद करता है।


Step 4: EPFO Grievance दर्ज करें

अगर ऊपर के तरीकों से समस्या हल नहीं होती तो EPFO में शिकायत दर्ज करें।

स्टेप्स:

  1. EPFO Grievance Portal खोलें
  2. Register Grievance पर क्लिक करें
  3. UAN नंबर दर्ज करें
  4. समस्या लिखें – “EPS DOJ/DOE not updated”
  5. आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें

EPFO अधिकारी इस समस्या को मैन्युअली ठीक कर सकते हैं।


Step 5: Joint Declaration Form जमा करें

अगर रिकॉर्ड में गलती है तो Joint Declaration Form भरना पड़ सकता है।

इसमें शामिल होगा:

  • कर्मचारी के हस्ताक्षर
  • Employer के हस्ताक्षर
  • Correct DOJ/DOE

इसके बाद यह फॉर्म Regional PF Office में जमा किया जाता है।


EPS Transfer से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

कई कर्मचारियों को यह गलतफहमी होती है कि EPS पैसा भी PF की तरह ट्रांसफर होता है।

लेकिन वास्तविकता यह है:

  • PF Balance Transfer होता है
  • EPS Balance Transfer नहीं होता
  • Pension Service Continue होती है

इसलिए नए PF अकाउंट में EPS राशि दिखाई न देना सामान्य है।


Conclusion

अगर TRF में EPS DOJ और DOE अपडेट नहीं हैं, तो आपका PF ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। यह समस्या आमतौर पर Employer द्वारा Exit अपडेट न करने या Service History अधूरी होने के कारण होती है।

इस समस्या को ठीक करने के लिए:

  1. Service History चेक करें
  2. Employer से अपडेट करवाएं
  3. Mark Exit करें
  4. EPFO Grievance दर्ज करें
  5. जरूरत पड़ने पर Joint Declaration Form जमा करें

सही तरीके से रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद PF Transfer और Pension से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं आसानी से पूरी हो जाती हैं।


Frequently Asked Questions (FAQ)

1. TRF में “EPS DOJ/DOE not updated” का क्या मतलब होता है?

इसका मतलब है कि EPFO के रिकॉर्ड में आपकी Employees’ Pension Scheme (EPS) से जुड़ी सर्विस डिटेल पूरी तरह अपडेट नहीं है। जब DOJ (Date of Joining) या DOE (Date of Exit) उपलब्ध नहीं होते, तो सिस्टम आपके PF Transfer Claim को प्रोसेस नहीं कर पाता और क्लेम Reject या Pending हो सकता है।

2. क्या EPS का पैसा भी PF की तरह ट्रांसफर होता है ?

नहीं। PF Transfer के समय केवल EPF Balance ट्रांसफर होता है। EPS (Pension) का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि आपकी Pension Service उसी UAN के साथ जारी रहती है।

3. अगर Employer Exit Update नहीं करता तो क्या करें ?

अगर Employer Exit अपडेट नहीं करता और आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने से अधिक हो चुके हैं, तो आप खुद UAN Member Portal में जाकर Manage → Mark Exit के माध्यम से Exit Date अपडेट कर सकते हैं।

4. Service History में EPS DOJ/DOE दिखाई नहीं दे रहे हों तो क्या करें ?

ऐसी स्थिति में पहले अपने Employer से रिकॉर्ड अपडेट करवाएं। अगर फिर भी समस्या बनी रहती है, तो EPFO Grievance Portal पर शिकायत दर्ज करें या Joint Declaration Form जमा करें।

5. क्या EPS DOJ/DOE अपडेट न होने से Form 10C नहीं भर पाएंगे ?

हाँ, कई मामलों में अगर EPS सर्विस रिकॉर्ड अधूरा होता है तो Form 10C (Pension Withdrawal या Scheme Certificate) उपलब्ध नहीं होता। इसलिए EPS रिकॉर्ड अपडेट होना जरूरी है।

6. EPFO Grievance दर्ज करने के बाद समस्या कितने समय में ठीक होती है ?

आमतौर पर EPFO Grievance का समाधान 15 से 30 दिनों के अंदर कर दिया जाता है, हालांकि यह क्षेत्रीय PF कार्यालय और केस की जटिलता पर भी निर्भर करता है।

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