Death Relief Fund : केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर दी जाने वाली मृत्युकालीन सहायता (Ex-Gratia) राशि को पहले के 8.80 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 15 लाख रुपये कर दिया गया है। यह राशि उस कर्मचारी के परिवार, अर्थात नामांकित सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान की जाएगी ताकि कठिन परिस्थितियों में उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके ।

नियम की शुरुआत (Start Date) और भविष्य में राशि बढ़ाने का प्रावधान (Increase Provision)
यह नया नियम 01 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल 2026 से हर वर्ष इस सहायता राशि में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि समय के साथ यह राशि लगातार बढ़ती रहेगी। उदाहरण के लिए, 2026 में लाभ लेने वाले परिवार को 15 लाख रुपये से अधिक राशि मिलेगी, और यह वृद्धि हर वर्ष जारी रहेगी। यह कदम महंगाई के कारण बढ़ते खर्चों को संभालने में परिवारों की मदद करेगा।
भारत में Death Relief Fund
Death Relief Fund / मृत्यु राहत कोष ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार, dependent या nominee को financial support प्रदान करना होता है। अचानक मृत्यु की स्थिति में परिवार पर जो आर्थिक बोझ आता है, उसे कम करना इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य है।
ये योजनाएं Central Government, State Government, Welfare Boards और कुछ private organizations द्वारा संचालित की जाती हैं। यदि सही समय पर सही जानकारी हो और आवेदन की प्रक्रिया ठीक से पूरी की जाए, तो परिवार को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसलिए इन योजनाओं की basic understanding हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है।
प्रमुख Death Relief Schemes (Main Schemes)
1️⃣ EPFO Death Relief / EDLI Scheme
यदि मृत व्यक्ति EPF member था और उसकी मृत्यु नौकरी (service) के दौरान हुई है, तो उसके nominee या legal heir को EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance) scheme का लाभ मिलता है। यह सभी EPF सदस्यों के लिए एक automatic life insurance cover है।
- Minimum benefit: ₹2.5 lakh
- Maximum benefit: ₹7 lakh
- राशि सीधे nominee / legal heir के bank account में transfer की जाती है
🔹 Note: यह राशि EPF balance से अलग होती है।
2️⃣ EPFO Employee Welfare Death Relief
EPFO से जुड़ी कुछ employee welfare schemes के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को ex-gratia amount दिया जाता है, ताकि उन्हें तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके।
- 1 April 2025 से सहायता राशि: ₹15 lakh ( जिन कर्मचारियों की मृत्यु 1 अप्रैल 2025 से पहले हुई है, उनको पुराने नियम अनुसार 8.8 लाख की राशि प्राप्त होगी, मगर जिनकी मृत्यु 1 अप्रैल 2025 के बाद हुई है उनके लिए यह राशि 8.8 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए कर दी गई है )
- 2026 से हर साल इसमें 5% annual increase लागू होगा.
🔹 यह लाभ scheme के rules और eligibility conditions पर depend करता है।
(₹8.8 लाख से बढ़कर ₹15 लाख) – कैसे और कहाँ Apply करें ?
यह Death Relief Fund EPFO से जुड़े कर्मचारियों के लिए है। यह राशि service के दौरान मृत्यु होने पर मृत कर्मचारी के परिवार को ex-gratia relief के रूप में दी जाती है।
यह ₹15 लाख वाला Death Relief Fund क्या है?
पहले अधिकतम राशि: ₹8.8 लाख
अब बढ़ाकर: ₹15 लाख
लागू: EPFO से जुड़े eligible death cases
लाभार्थी: Nominee / Legal Heir
⚠️ यह EPF balance या EDLI (₹7 लाख) से अलग राहत राशि है।
कौन Apply कर सकता है? (Eligibility)
✔ मृत व्यक्ति EPFO member होना चाहिए
✔ मृत्यु service के दौरान हुई हो
✔ Nominee registered हो या Legal Heir हो
✔ EPFO के welfare / relief rules के अंतर्गत case eligible हो₹15 लाख Death Relief Fund के लिए कौन-सा Form?
👉 कोई अलग public form नहीं होता
इस relief के लिए आवेदन EPFO Office के माध्यम से official process में किया जाता है।
लेकिन practical तौर पर ये documents / forms use होते हैं:
🔹 Main Form
Composite Claim Form (Death Case)
(इसी form से PF, EDLI, Pension का claim भी किया जाता है)🔹 Additional
Written Application / Request Letter
EPFO internal verification & approval
Death Relief FundApply कहाँ से करना है ?
✅ Offline (मुख्य तरीका)
अपने Area / Regional EPFO Office में
Nominee या Legal Heir को personally जाना होता है
📍 EPFO Office ही final authority है
Apply करने की Step-by-Step Process :-
Step 1️⃣ Documents तैयार करें
✔ Death Certificate
✔ Aadhaar (Nominee का)
✔ Bank details (Cancelled cheque)
✔ Nomination proof (Form-2)
✔ Legal Heir Certificate (अगर nominee नहीं है)
✔ Service proof / PF detailsStep 2️⃣ EPFO Office जाएँ
Composite Claim Form (Death) जमा करें
साथ में written request दें कि case
👉 “Death Relief / Ex-gratia assistance (₹15 lakh)” के लिए consider किया जाएआवेदन पत्र
(Death Relief / Ex-Gratia Assistance – EPFO)
सेवा में,
श्रीमान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO),
_____________ (शहर / कार्यालय का नाम)विषय: EPFO Death Relief Fund (₹15 लाख) हेतु अनुग्रह सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदन।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मेरे पति / पिता / पुत्र श्री ___________________
(यूएएन संख्या: _______________)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य थे एवं ____________ (कंपनी का नाम) में कार्यरत थे।दिनांक __ / __ / ____ को सेवा के दौरान उनका दुर्भाग्यवश निधन हो गया। मैं मृतक की नामांकित व्यक्ति / वैध उत्तराधिकारी हूँ।
महोदय, EPFO द्वारा मृत्यु की स्थिति में प्रदान की जाने वाली Death Relief / Ex-Gratia Assistance, जिसकी राशि वर्तमान में ₹15,00,000 (पंद्रह लाख रुपये) निर्धारित की गई है, उसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक आवेदन कर रही/रहा हूँ।
अतः आपसे निवेदन है कि मेरे प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नियमानुसार मुझे उपरोक्त Death Relief Fund की राशि प्रदान करने की कृपा करें।
मैंने इस आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिए हैं।
आपकी अति कृपा होगी।
धन्यवाद।
भवदीय,
(हस्ताक्षर)नाम: ________________________
पता: ________________________
मोबाइल नंबर: ________________
बैंक खाता संख्या: ___________
बैंक का नाम व IFSC: __________
दिनांक: __ / __ / ____Step 3️⃣ EPFO Verification
Employer verification
Service records check
Eligibility as per EPFO relief rules
Step 4️⃣ Application Submit करें
- Online portal के माध्यम से
- या concerned office में personally जाकर
⏰ Time Limit:
- कुछ योजनाओं में 30 days के भीतर
- कुछ योजनाओं में 6 months से 1 year तक आवेदन किया जा सकता है
Step 5️⃣ Receipt और Application Tracking
- Application submit करने के बाद receipt या acknowledgement जरूर लें
- Online applications में Application ID / Reference Number से status track करें
Step 6️⃣ Payment Process
यदि सभी documents और eligibility सही पाई जाती है, तो approved amount सीधे beneficiary के bank account में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेज दी जाती है।
Important Points (ध्यान देने योग्य बातें)
✅ Nominee details समय-समय पर update रखें
✅ एक से अधिक schemes में apply किया जा सकता है (यदि eligible हों)
✅ Documents पहले से complete और ready रखें
✅ गलत या अधूरी जानकारी देने पर payment delay या reject हो सकता है
Important Points (बहुत जरूरी)
⚠️ यह scheme automatic नहीं है
⚠️ हर death case में ₹15 लाख मिलना जरूरी नहीं
⚠️ Final decision EPFO authority लेती है
⚠️ Agent / Dalal से दूर रहेंShort Summary (Easy Language)
💰 Death Relief Fund = ₹15 लाख (ex-gratia)
🏢 Apply = EPFO Office से
📄 Form = Composite Claim Form (Death Case)
👤 Applicant = Nominee / Legal Heir
🏦 Payment = Direct Bank Transfer
3️⃣ National Family Benefit Scheme (NFBS)
यह योजना Central Government द्वारा चलाई जाती है और NSAP (National Social Assistance Programme) के अंतर्गत आती है। यह विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनाई गई है।
- मृतक की उम्र: 18–60 years
- मृत व्यक्ति परिवार का main earning member होना चाहिए
- परिवार BPL (Below Poverty Line) category में होना चाहिए
- सहायता राशि: ₹20,000 (one-time assistance)
🔹 आवेदन आमतौर पर District Social Welfare Office के माध्यम से किया जाता है।
4️⃣ State Welfare Board Death Schemes
हर राज्य में अलग-अलग State Welfare Boards होते हैं, जो कुछ विशेष वर्ग के कामगारों (workers) के लिए योजनाएं चलाते हैं, जैसे:
- Construction Workers
- Disabled Persons
- Artists / Folk Artists
- Unorganised Workers
Example (Odisha):
- Natural Death: ₹1,00,000
- Accidental Death: ₹2,00,000
🔹 नियम, सहायता राशि और required documents राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।
5️⃣ Other Organizational Death Funds
कई private और cooperative organizations अपने employees या members के लिए अलग से death relief fund संचालित करती हैं, जैसे:
- Cooperative societies
- Banks
- Private companies
- Trusts और Associations
इन योजनाओं का लाभ organization की internal policy के अनुसार परिवार को दिया जाता है।