EPFO New Circular : PF Claim “Already Settled” से रिजेक्ट ? जानिए Online लगेगा या Offline, पूरा समाधान..

EPFO New Circular
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EPFO New Circular : हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब उन सदस्यों को भी आंशिक (Part Payment) भुगतान दिया जाएगा जिनके दावे पहले “Already Settled” कहकर रिजेक्ट कर दिए जाते थे। यह अपडेट खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनका कुछ पैसा बाद में जमा हुआ या ट्रांसफर होकर आया था।

यह लेख EPFO के नियमों के अनुसार स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझाता है।


Table of Contents

1. सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

इस सर्कुलर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

  • यदि नियोक्ता (Employer) ने कर्मचारी का PF योगदान देरी से जमा किया है
  • या कर्मचारी ने बाद में पिछली कंपनी का PF ट्रांसफर कराया है
  • और सदस्य पहले ही Final Settlement (Form 19/10C) ले चुका है

तो ऐसी स्थिति में बची हुई राशि को “Already Settled” कहकर रिजेक्ट न किया जाए, बल्कि आंशिक भुगतान (Part Payment) के रूप में जारी किया जाए।

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2. किन परिस्थितियों में पहले क्लेम रिजेक्ट होता था ?

स्थिति 1: नियोक्ता द्वारा देरी से योगदान जमा करना

  • आपने कंपनी B से Final PF निकाल लिया।
  • बाद में कंपनी A (या उसी कंपनी) ने 2-3 महीने का बकाया योगदान जमा किया।
  • जब आपने उस राशि के लिए क्लेम किया तो उसे “Already Settled” कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था।

स्थिति 2: बाद में PF ट्रांसफर होना

  • आपने कंपनी A से कंपनी B में जॉइन किया।
  • ट्रांसफर नहीं कराया और सीधे कंपनी B से Form 19 और 10C के माध्यम से पैसा निकाल लिया।
  • बाद में कंपनी A का पैसा ट्रांसफर होकर आया।
  • उस राशि पर क्लेम लगाने पर रिजेक्शन मिल जाता था।

अब नए सर्कुलर के अनुसार इन दोनों स्थितियों में आंशिक भुगतान दिया जाएगा।


3. EPFO के नियम अनुसार आंशिक भुगतान (Part Payment) क्या है ?

आंशिक भुगतान का अर्थ है:

  • ऐसी राशि जो पहले सेटलमेंट के बाद जमा हुई हो
  • नॉन-ट्रांसफर अमाउंट
  • शॉर्ट फंड/बकाया योगदान

EPFO के नए निर्देशों के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे दावों को अस्वीकार न करने की सलाह दी गई है, बल्कि सदस्य को वित्तीय संकट से बचाने के लिए भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है।


4. स्टेप बाय स्टेप: EPFO में Part Payment / बकाया PF क्लेम कैसे करें ?

नीचे दी गई प्रक्रिया EPFO के ऑनलाइन नियमों के अनुसार है:

Step 1: UAN एक्टिव और KYC वेरिफिकेशन सुनिश्चित करें

  • आपका UAN एक्टिव होना चाहिए।
  • आधार, PAN और बैंक खाता KYC में Approved होना चाहिए।
  • बैंक खाता आपके नाम से लिंक और IFSC सही होना चाहिए।

यदि KYC अपडेट नहीं है तो पहले उसे अपडेट करें और Employer से Approve करवाएँ।


Step 2: EPFO Member Portal पर लॉगिन करें

लिंक: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/

  • UAN और Password दर्ज करें
  • Captcha भरें
  • Login पर क्लिक करें

Step 3: Service History और Passbook चेक करें

Login के बाद:

  • “View” → “Service History” में जाकर देखें कि पुरानी Member ID जुड़ी हुई है या नहीं
  • Passbook लिंक से अपनी PF पासबुक डाउनलोड करें
    लिंक: https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login

सुनिश्चित करें कि:

  • Employer द्वारा जमा की गई लेट राशि क्रेडिट हो चुकी है
  • ट्रांसफर की गई राशि दिखाई दे रही है

Step 4: Online Claim विकल्प चुनें

  • “Online Services” पर क्लिक करें
  • “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” चुनें
  • बैंक खाता नंबर दर्ज कर Verify करें

सिस्टम आपके उपलब्ध क्लेम विकल्प दिखाएगा।


Step 5: सही फॉर्म का चयन करें

स्थिति के अनुसार:

  • Final PF (EPF) के लिए → Form 19
  • Pension (EPS) के लिए → Form 10C
  • आंशिक निकासी (Advance) के लिए → Form 31

यदि मामला Part Payment का है (लेट जमा या ट्रांसफर अमाउंट), तो उपलब्ध Final Settlement विकल्प चुनें।


Step 6: क्लेम विवरण भरें

  • पता (Address) दर्ज करें
  • कारण (Reason) चुनें (यदि Form 31 है)
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (यदि मांगे जाएँ)

Step 7: आधार OTP से वेरिफिकेशन

  • “Get Aadhaar OTP” पर क्लिक करें
  • आपके आधार लिंक मोबाइल पर OTP आएगा
  • OTP दर्ज करके क्लेम सबमिट करें

Step 8: क्लेम स्टेटस ट्रैक करें

  • “Online Services” → “Track Claim Status” में जाकर स्टेटस देखें
  • सामान्यतः 7–20 कार्य दिवस में प्रोसेस हो जाता है

Step 9: यदि क्लेम “Already Settled” कहकर रिजेक्ट हो जाए

यदि नया सर्कुलर लागू होने के बावजूद क्लेम रिजेक्ट होता है:

  1. EPFiGMS पोर्टल पर जाएँ
    लिंक: https://epfigms.gov.in/
  2. “Register Grievance” पर क्लिक करें
  3. UAN दर्ज करें
  4. समस्या का विवरण लिखें:
    • यह Part Payment का मामला है
    • राशि बाद में जमा/ट्रांसफर हुई है
    • नया सर्कुलर लागू है
  5. सर्कुलर की कॉपी या पासबुक स्क्रीनशॉट संलग्न करें
  6. Submit करें

Grievance का निस्तारण सामान्यतः 15–30 दिनों में किया जाता है।


Step 2: Service History और Passbook चेक करें

सुनिश्चित करें कि बकाया राशि क्रेडिट हो चुकी है।


Step 3: Online Claim (Form-31/19/10C) चुनें

  • Online Services → Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)
  • बैंक खाता वेरिफाई करें
  • Part Claim / Final Settlement संबंधित विकल्प चुनें

Step 4: क्लेम सबमिट करें

  • आवश्यक विवरण भरें
  • OTP के माध्यम से आधार वेरिफिकेशन करें
  • क्लेम सबमिट करें

Step 5: यदि फिर भी रिजेक्ट हो जाए तो Grievance दर्ज करें

यदि क्लेम “Already Settled” कारण से दोबारा रिजेक्ट हो जाए, तो EPFO Grievance Portal पर शिकायत दर्ज करें:

EPFiGMS पोर्टल:
https://epfigms.gov.in/

शिकायत में उल्लेख करें:

  • नया सर्कुलर जारी हो चुका है
  • यह आंशिक भुगतान (Part Payment) का मामला है
  • सर्कुलर की कॉपी संलग्न करें

5. किन लोगों को सबसे अधिक लाभ?

  • जिनका क्लेम पहले “Already Settled” कहकर रिजेक्ट हुआ
  • जिनके नियोक्ता ने देर से PF जमा किया
  • जिनका PF बाद में ट्रांसफर होकर आया

6. महत्वपूर्ण सावधानियाँ

  • पहले पासबुक में अमाउंट क्रेडिट सुनिश्चित करें
  • बैंक KYC अपडेट हो
  • UAN आधार से लिंक हो
  • रिजेक्शन की स्थिति में तुरंत Grievance डालें

7. आधिकारिक वेबसाइट लिंक

  1. EPFO आधिकारिक वेबसाइट:
    https://www.epfindia.gov.in/
  2. UAN Member Portal:
    https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
  3. EPF Passbook:
    https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login
  4. EPF Grievance Portal (EPFiGMS):
    https://epfigms.gov.in/

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. क्या पहले रिजेक्ट हुआ क्लेम अब दोबारा लगाया जा सकता है ?

हाँ, यदि मामला आंशिक भुगतान का है और राशि बाद में जमा हुई है, तो दोबारा क्लेम लगाया जा सकता है।

Q2. “Already Settled” का क्या मतलब है ?

इसका अर्थ है कि सदस्य ने पहले ही उस Member ID से Final Settlement ले लिया है।

Q3. Grievance कितने दिन में सुलझती है ?

सामान्यतः 15–30 दिन में समाधान मिलता है।

Q4. क्या अलग से कोई फीस देनी होगी ?

नहीं। EPFO की सभी ऑनलाइन सेवाएँ निःशुल्क हैं।

Q5. Part Payment के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा ?

स्थिति के अनुसार Form-19 या Form-31 के माध्यम से दावा किया जा सकता है।


निष्कर्ष

EPFO का यह नया सर्कुलर लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम है। अब आंशिक रूप से बची हुई राशि को “Already Settled” कहकर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यदि आपका भी ऐसा कोई मामला है तो तुरंत पासबुक चेक करें और आवश्यक कार्रवाई करें।

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