
How To Fill Form 121 : 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले जहां टैक्स कटौती (TDS) से बचने के लिए फॉर्म 15G और 15H का उपयोग किया जाता था, अब उनकी जगह फॉर्म 121 लागू कर दिया गया है। यह बदलाव टैक्स प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके PF विड्रॉवल, बैंक FD के ब्याज या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से टैक्स न कटे, तो अब आपको यह नया फॉर्म भरना अनिवार्य हो गया है। सही जानकारी के साथ यह फॉर्म भरने से आप अपने पैसे पर अनावश्यक टैक्स कटौती से बच सकते हैं।
फॉर्म 121 क्या है ?
फॉर्म 121 एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसे व्यक्ति अपनी आय टैक्स सीमा से कम होने पर भरता है। इसका उद्देश्य यह बताना होता है कि उसकी कुल आय इतनी नहीं है कि उस पर टैक्स लगे, इसलिए TDS नहीं काटा जाना चाहिए।
यह फॉर्म विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी आय मुख्य रूप से ब्याज (Interest) या PF से आती है।
फॉर्म 121 कब भरना जरूरी है ?
आपको फॉर्म 121 तब भरना चाहिए जब:
- आपकी कुल सालाना आय टैक्स सीमा से कम हो
- आप चाहते हैं कि बैंक/EPFO आपके पैसे से TDS न काटे
- आपकी आय FD इंटरेस्ट, PF विड्रॉवल या अन्य ब्याज से हो
- आप वरिष्ठ नागरिक हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं
ध्यान दें: गलत स्थिति में फॉर्म भरने से पेनल्टी भी लग सकती है
फॉर्म 121 डाउनलोड कैसे करें ? (Step-by-Step)
- सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
- ऊपर मेन्यू में “Tax Laws & Rules” पर क्लिक करें
- “Forms/Downloads” सेक्शन में जाएं
- “Income Tax Forms 2026” चुनें
- सर्च बॉक्स में “121” लिखें
- फॉर्म 121 के लिंक पर क्लिक करें
- फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें
टिप: आप इसका editable वर्जन डाउनलोड करके कंप्यूटर या मोबाइल पर भी भर सकते हैं
फॉर्म 121 कैसे भ रें? (Step-by-Step Guide)
✔️ Part A (आपको केवल यही भरना है)
1. पर्सनल डिटेल्स
- पूरा नाम (जैसा PAN में है)
- पूरा पता (सही और अपडेटेड)
- PAN नंबर
- स्टेटस (Individual)
- रेजिडेंशियल स्टेटस (Resident)
2. उम्र की जानकारी
- 60 साल से ऊपर हैं या नहीं (Yes/No चुनें)
- यह जानकारी टैक्स नियमों के लिए महत्वपूर्ण होती है
3. संपर्क जानकारी
- वैध ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर (OTP और अपडेट के लिए जरूरी)
4. टैक्स ईयर
- यहां आपको 2026-27 भरना है
- यह वही वर्ष है जिसके लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं
✔️ Income Details सेक्शन
5. Nature of Income
- FD के लिए: Fixed Deposit Interest
- PF के लिए: PF Withdrawal
- पोस्ट ऑफिस स्कीम के लिए: Interest Income
6. Estimated Income
- जितनी राशि आपको मिलने वाली है (जैसे ₹1,00,000)
- यह अनुमानित (Approximate) हो सकती है
7. क्या आपने पहले भी फॉर्म भरा है ?
- Yes / No चुनें
- अगर Yes:
- कितने फॉर्म भरे (11A)
- कुल राशि (11B)
8. Total Income Calculation (Point 12)
- Point 10 + Point 11B
- यह आपकी कुल घोषित आय होगी
9. Estimated Total Income (Point 13)
- पूरे साल की कुल आय लिखें
- ध्यान दें: यह ₹4 लाख से कम होनी चाहिए
- इसमें आपकी सभी आय (salary + interest) शामिल करें
✔️ ITR Details (Point 14)
- पिछले 2 साल की ITR जानकारी भरें (अगर फाइल की हो)
- इसमें शामिल करें:
- टैक्स ईयर
- ITR acknowledgment नंबर
- कुल आय
- नहीं भरी है तो खाली छोड़ सकते हैं
✔️ Declaration Section
- अपना नाम और PAN लिखें
- Financial Year: 2026-27
- Place और Date भरें
- सिग्नेचर करें (डिजिटल या मैनुअल)
Part B क्या है ?
Part B आपको नहीं भरना है।
- बैंक, पोस्ट ऑफिस या EPFO द्वारा भरा जाता है
- इसमें आपके डिक्लेरेशन की प्रोसेसिंग डिटेल्स होती हैं
फॉर्म जमा कैसे करें ?
- बैंक में FD के लिए जमा करें
- EPFO में PF विड्रॉवल के समय दें
- पोस्ट ऑफिस स्कीम के लिए संबंधित शाखा में जमा करें
- ऑनलाइन अप्लाई करते समय स्कैन कॉपी अपलोड करें
महत्वपूर्ण बातें (Important Tips)
- गलत जानकारी देने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है
- आय ₹4 लाख से ज्यादा है तो फॉर्म न भरें
- हमेशा सही PAN और डिटेल्स भरें
- एक साल में कितनी बार फॉर्म भरा है, सही बताएं
- फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार चेक जरूर करें
फॉर्म 121 के फायदे
- TDS से बचाव
- आसान और सरल प्रक्रिया
- सभी प्रकार की ब्याज आय पर लागू
- समय और पैसा दोनों की बचत
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. क्या फॉर्म 15G/15H अब बंद हो गए हैं ?
हाँ, 1 अप्रैल 2026 से उनकी जगह फॉर्म 121 लागू किया गया है।
Q2. क्या हर कोई फॉर्म 121 भर सकता है ?
नहीं, केवल वही व्यक्ति जिसकी आय टैक्स सीमा से कम हो।
Q3. अगर आय ₹4 लाख से ज्यादा हो तो क्या करें ?
ऐसी स्थिति में फॉर्म 121 नहीं भरना चाहिए, TDS कटेगा।
Q4. क्या यह फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं ?
हाँ, आप इसे डाउनलोड करके भर सकते हैं और स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं।
Q5. क्या PF विड्रॉवल पर भी यह फॉर्म लागू है ?
हाँ, PF निकालते समय भी टैक्स बचाने के लिए यह फॉर्म जरूरी है।
Q6. अगर मैंने पहले से फॉर्म जमा किया है तो ?
आपको उसकी जानकारी फॉर्म में देनी होगी (Point 11A और 11B)।
Q7. क्या सीनियर सिटीजन के लिए अलग नियम हैं ?
हाँ, सीनियर सिटीजन को टैक्स में अतिरिक्त छूट मिल सकती है, लेकिन उन्हें भी सही जानकारी के साथ फॉर्म भरना जरूरी है।
निष्कर्ष
फॉर्म 121 एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो टैक्स बचाने की प्रक्रिया को और अधिक आसान और पारदर्शी बनाता है। अगर आपकी आय टैक्स सीमा से कम है, तो इस फॉर्म को सही तरीके से भरकर आप आसानी से TDS से बच सकते हैं।
हमेशा सही जानकारी भरें, समय पर फॉर्म जमा करें और अपनी आय का सही आकलन करें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।