PF Claim Rejected : PF Members के लिए खुशखबरी, अब नहीं होगा किसी का भी PF Claim Reject, जाने पूरी जानकारी हिंदी में ..

PF Claim Rejected: अगर आप बीएफ सदस्य हैं और अपने आप जॉब करते टाइम में जॉब छोड़ने के बाद अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जीएफ का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसका कारण भी बताया जाता है कि आपका इस कारण से आपका हम पीएफ क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं जो कल बताया है उसका समाधान कीजिए आपको पैसा आपके केवाईसी में अप्रूव जो भी बैंक अकाउंट होगा उसमें क्रेडिट किया जाएगा |

वैसे तो समानता पीएफ क्लेम के रिजेक्ट होने के बहुत से कम है मगर आज के लेख में हम एक विशेष फिल्म रिजेक्ट के कारण के बारे में विस्तार से जानेंगे जो की है Total Service is Greater than or equal to 9.5 year or Service Length is less than 6 Months, .

Join Whatsapp Channel
Join Telegram channel

अगर दोस्तों आपका भी जीएफ के लिए इसी वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है तो चलिए आप जानते हैं इसका क्या मतलब है और क्या आप उसे पीएफ निकाल सकते हैं या नहीं.?

PF Claim Rejected

PF Claim Rejected- “Total Service is Greater than or equal to 9.5 year or Service Length is less than 6 Months”

तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आपका क्लेम इस कारण से रिजेक्ट तो इसका मतलब क्या है फिर हम बात करेंगे यहां से पैसा कैसे निकाल सकते हैं, दोस्तों इसका मतलब होता है. कुल सेवा 9.5 वर्ष से अधिक या उसके बराबर है या सेवा अवधि 6 महीने से कम है,

लिए इसको आप समझते हैं विस्तार से बहुत सरल भाषा में.. अगर कोई कर्मचारी अपनी पूरी जीवन काल में एक उन नंबर से 9 साल 6 महीने तक जॉब कर लेता है तो उसकी जो मंथली पेंशन के रूप में उसको क्लेम दिया जाएगा मतलब पेंशन का पैसा एक बार में नहीं निकाल सकते जो आप 50 साल की उम्र पूरी होने पर उसे फॉर्म ( 10D ) को अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपके प्रति महीना पेंशन दी जाएगी..

इसी प्रकार अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी कंपनी में 6 महीने से काम की जॉब करता है मतलब 180 दिन से काम की जॉब करने पर उसकी पेंशन का पैसा नहीं दिया जाता था यह EPS95 नियम के अनुसार होता था..

मतलब अगर किसी की जॉब 9.5 साल से अधिक है, तो उसकी पेंशन का पैसा नहीं निकल सकता एक बार में या किसी की जॉब 6 महीने से कम है तब भी वह पैसा नहीं निकल सकता इसी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता था

24 जुलाई 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा EPFO के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया जिसके अंतर्गत अगर कोई भी कर्मचारी मात्र 1 महीने भी किसी भी संस्था में जॉब करता है तो उसकी पेंशन का पैसा दिया जाएगा. मतलब अब आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा अगर आप किसी भी संस्था में एक महीने भी जॉब करते हैं तो आपको उसका पैसा दे दिया जाएगा | इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे इसलिए आपको पढ़ सकते हैं..

इसे भी पढ़ें : EPFO Pension News : Good News अब PF मेंबर्स 6 महिने से कम पेंशन को भी निकाल पाएंगे, जाने पूरी जानकारी हिंदी में..

PF सदस्य ध्यान दें :-

अगर किसी पीएफ सदस्य का Total Service is Greater than or equal to 9.5 year or Service Length is less than 6 Months, की वजह से पीएफ क्लेम जो की पेंशन के लिए होता है नहीं लिया जा रहा है तो आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा | कि जब भी आप किसी भी संस्था में जब करें तो आपको कम से कम 180 दिन काम जॉब नहीं करनी है मतलब आपका जो टोटल कार्यरत दिन होंगे वह 180 दिन से काम नहीं होने चाहिए, यह नियम था EPS95 के पुराने नियम अनुसार .

24 जुलाई 2024 से नया नियम जारी :

आप किसी सदस्य की अगर जब 180 दिन से कम है तब भी उनके पेंशन का क्लेम Total Service is Greater than or equal to 9.5 year or Service Length is less than 6 Months, की वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा मतलब कोई भी पीएफ सदस्य अगर 1 महीने की भी जॉब करता है मतलब 30 दिन की तो उसको 30 दिन का हिसाब से पेंशन का पैसा दे दिया जाएगा यह बहुत ही अच्छा अधिनियम जारी किया गया है ईपीएफओ के द्वारा |

अगर किसी की जॉब 6 महीने से कम थी, और उनके फार्म पहले रिजेक्ट हो चुके हैं तो क्या वह द्वारा क्लेम कर सकते हैं..?

PF सदस्य जो किसी भी संस्था में पहले Job करते थे, और उनके जॉब की समय सीमा थी वह 6 महीने से कम थी,  मतलब 180 दिन से कम थी और उन्हें जो पेंशन का क्लेम किया वह रिजेक्ट हो रहा था स्वीकार नहीं किया जा रहा था , तो EPFO के नए नियम अनुसार अब वह भी अपना क्लेम का पैसा निकाल सकते हैं इसमें लगभग 7 लाख पीएफ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा |

How to Know the Reason for PF Claim Rejection?

अगर किसी PF सदस्य का क्लेम रिजेक्ट किया जाता है किसी भी कारण से, तो उसको यह पता होना चाहिए कि उसका पीएफ क्लेम किस वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है तो अगली बार जब वह क्लेम करेगा तो उसको जो कमी थी उसको पूरा करने के बाद उसकी PF का पैसा दे दिया जाएगा | तो आईए जानते हैं कि आपका PF का क्लेम अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं ?  वह आपको कहां देखने को मिलेगा..

  • सबसे पहले आपको पासबुक को लॉगिन करना होगा
  • पासबुक लोगों होने के बाद आपको क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना होगा
  • यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें एक पहला ऑप्शन होगा क्लेम रिजेक्ट और दूसरा होगा क्लेम सेटल्ड
  • अगर आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो आप रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
  • यहां पर आपका जिस वजह से पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है उसको विस्तार से बताया गया होगा, अगली बार जब आप क्लेम करें तो दिए गए करण को सही करने के बाद आपका PF का पैसा दे दिया जाएगा.

दोस्तों अगर आप इस जानकारी को वीडियो के माध्यम से चाहते हैं विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को भेज सकते हैं जो यूट्यूब पर  है..

दोस्तों आशा है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, अगर आपके मन में फिर भी कोई भी “समस्या यह हमारे लिए कोई सुझाव है” , तो हमें कमेंट के माध्यम से अपना “सुझाव और सवाल” हमें जरूर भेजें हमें इसका इंतजार रहेगा आगे भी इस प्रकार के लेख के लिए हमें फॉलो जरूर करना धन्यवाद..

Leave a Comment

Translate »
PF KYC Reject : Name Mismatch के कारण हुई आपकी केवाईसी रिजेक्ट बस 2 मिनट में करें ठीक EPFO Pension Rule: Job से रिटायर होने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी..? UAN Account Disabled : UAN अकाउंट डिसेबल होने पर क्या करें ?