Nominee Add in EPFO After Death : जब कोई कर्मचारी किसी भी संस्थान में जॉब करता है चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट संस्था, अपना नॉमिनी को जोड़ना आवश्यक होता है | अगर किसी कर्मचारी की अकस्मात दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उसे कर्मचारियों को मिलने वाले आर्थिक मदद जो कि उसके रिटायरमेंट के टाइम पर मिलने वाली होती है नामित नॉमिनी को प्राप्त होती है |
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी अपने जीवित होने के समय घर के किसी मेंबर को अपने पीएफ खाते का नॉमिनी बना देता है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके पीएफ पेंशन का हकदार नॉमिनी होगा | मगर अगर कोई कर्मचारी नॉमिनी अपना नहीं जोड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पीएफ और पेंशन का हकदार कौन होगा क्या मृत्यु के बाद कोई भी अपना नाम नॉमिनी में जोड़ सकता है ? तो चलिए इन सारे सवालों को आज के लेख में विस्तार से समझते हैं |

Nominee Add in EPFO After Death सही होगा या गलत..?
अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अकाउंट में उसके घर वाले या परिवारजन नॉमिनी में अपना नाम जोड़ देते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों अनुसार ऐसा नॉमिनी मान्य नहीं होगा जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद जोड़ा गया हो | मतलब कर्मचारियों की मृत्यु के बाद जोड़ा गया नॉमिनी मान्य नहीं होगा, मगर अगर कोई भी नॉमिनी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ खाते में जमा धनराशि जप्त कर लेगी उनका जो भी परिवारजन होंगे उनको पीएफ पेंशन और EDLI का लाभ दिया जाएगा |
कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पीएफ में जमा धनराशि का हकदार कौन होगा..? Who can claim PF after death?
दोस्तों इसके लिए हम दो माध्यम से समझते हैं कि कर्मचारियों की शादी हो गई है तो हकदार कौन होगा और आदि नहीं हुई है तो पीएफ खाते में जमा धनराशि का हकदार कौन होगा..
कर्मचारी की शादी हो गई है तो
- उसकी विधवा पत्नी उसे पैसे का हकदार होगी
- कर्मचारी के सबसे बड़े दो बच्चे पेंशन के हकदार होंगे जिनकी उम्र 25 साल तक अधिकतम होगी.
- अगर कोई विकलांग बच्चा है तो उसको जीवन पर्यंत पेंशन का हकदार होगा
- लड़की की शादी होने तक पेंशन के हकदार होगा
- अगर विधवा दूसरी शादी कर लेती हैं तो पेंशन बंद कर दी जाएगी
कर्मचारी की शादी नहीं हुई है तो
- कर्मचारी की शादी न होने पर उसके सबसे पहले पिता हकदार होंगे
- पिता के न होने पर उनकी माता हकदार होंगी
- अगर माता-पिता दोनों में से कोई नहीं है तो घर के दूसरे सदस्य जैसे भाई-बहन पीएफ के इस पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं
ध्यान दें :-
कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद मिलने वाली धनराशि में पीएफ पेंशन और EDLI की सुविधा उपलब्ध होगी,
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर पीएफ में धनराशि और पेंशन अगर 9 साल से कम है तो एक बार में मिल जाएगी.
- और कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद अगर किसी की टोटल सर्विस 9.5 साल से ऊपर है तो मासिक के रूप में उनको पेंशन मिलेगी.
- मगर EDLI का फायदा सर्विस पीरियड पर नहीं होगा जो काम से कम ढाई लाख या अधिक से अधिक 7 लाख तक मान्य होगा.
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What happens if EPF nominee dies?
पीएफ कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके पीएफ में जमाधान राशि का हकदार उसके नॉमिनी होता है, पर क्या होगा अगर नॉमिनी भी नहीं रहता है मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे पीएफ खाते में जमा धनराशि का हकदार कौन होगा..?
- शादी होने पर कर्मचारी की धर्मपत्नी उसे धनराशि के हकदार होंगी
- धर्मपत्नी की मृत्यु होने के बाद उनके अनाथ बच्चे उसे पेंशन का हकदार होंगे
- अगर शादी नहीं हुई है कर्मचारियों के सर्वप्रथम पिता उसके हकदार होंगे
- पिता के न होने पर कर्मचारी की माता उसे पीएम धनराशि की हकदार होंगी
- माता-पिता के न होने पर कर्मचारी के सगे भाई-बहन हकदार होंगे
- अगर कर्मचारियों के माता-पिता भाई-बहन कोई भी नहीं है तो उसे पैसे को रिश्तेदार भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर रिश्तेदार तभी क्लेम कर पाएंगे जब उनके सगे संबंधी ना हो तो.
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दोस्तों वैसे तो कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद जो भी संभावित पैसे के हकदार होंगे विस्तार से बताए हैं, फिर भी आपके मन में कोई सवाल या हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं | हमें आपके सवालों सुझाव दोनों का भी सर्विस से इंतजार रहेगा धन्यवाद..