EPFO Online Claim: पीएफ सदस्य बिना नौकरी छोड़े अब पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं लगाना होगा ना ही बैंक की पासबुक ना चेक बुक यह बहुत बड़ी खुशखबरी तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आज के आर्टिकल में विस्तार से | दोस्तों अगर आप भी है पीएफ सदस्य और अपने नौकरी छोड़े बिना अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसके अंतर्गत आप बिना कंपनी छोड़ें पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाएंगे |

हाल ही के कुछ किए गए बदलाव के अनुसार अब ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों को पैसा निकालने के लिए बैंक या चेक बुक लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, इनके लिए वह पीएफ खाता धारक मान्य होंगे जिनकी केवाईसी उनके अंपायर के डिजिटल साइन के द्वारा अप्रूव कर दी गई है | मगर ध्यान रखना है जिन इम्लायर ने जल्द में ही अपनी ई केवाईसी का अप्रूवल दिया है उनके लिए यह सुविधा नहीं है मतलब उनका चेक बुक या पासबुक लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है
EPFO Online Claim के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक की पासबुक
- एक्टीवेट यूएएन नंबर और पासवर्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
EPFO Online Claim करने की प्रक्रिया
- ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर विजिट करना होगा.
- यहां पर आपको अपना यूएएन नंबर पासवर्ड डालकर अकाउंट को लॉगिन करना होगा.
- ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑनलाइन क्लेम वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- यहां पर आपको बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करने को बोला जाएगा बैंक अकाउंट दर्ज करके आपको यश पर क्लिक करना होगा.
- जिस मेंबर आईडी से आप पैसे निकालना चाहते हैं उसे मेंबर आईडी को चुनना होगा.
- फार्म 31 के द्वारा आप एडवांस क्लेम निकाल सकते हैं, अपने जॉब नहीं छोड़ी है तो सिर्फ आपको फॉर्म 31 ही नजर आएगा.
- पेंशन को छोड़कर जो भी आपका कर्मचारी और नियोक्ता का पैसा है वह कल पैसा आप दर्ज करेंगे.
- अपना पूरा पता दर्ज करके पिन कोड सहित ओटीपी के द्वारा क्लेम को सबमिट कर देंगे.
EPFO Online Claim के लिए ध्यान रखना है
अगर आप पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको निम्न बातों का ध्यान रखना हो
- आपकी सर्विस 5 साल से ऊपर होनी चाहिए.
- अगर आप वर्तमान कंपनी में 5 साल से ऊपर की सर्विस कर चुके हैं तो, आपको पुरानी सभी कंपनियों का पैसा वर्तमान में ट्रांसफर करना होगा.
- पीएफ का पूरा पैसा आप आप तभी निकल पाएंगे, जब आपकी किसी भी मेंबर आईडी में 5 साल की सर्विस पूरी हो गई होगी | अगर इससे कम है तो आप पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे.
- जिनकी 5 साल की सर्विस नहीं हुई है, वह बीमारी वाले विकल्प के द्वारा सिर्फ कर्मचारियों के खाते का पैसा निकाल सकते हैं.
- जिनकी सर्विस 5 साल से ऊपर हो गई है किसी भी एक मेंबर आईडी में, उसे मेंबर आईडी से मकान बनाने के लिए विकल्प को चुनकर पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
- जॉब छोड़े बिना आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते.
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EPFO Online Claim के द्वारा कितने दिन में पैसा आपके खाते में आ जाएगा
ईपीएफओ के नियम अनुसार किसी भी क्लेम को पास करने के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है, मगर जिस पीएफ ऑफिस को आपने क्लेम सबमिट किया है | उस पीएफ ऑफिस में क्लेम की संख्या कम है तो आपको 10 दिन के अंदर भी आपका यह पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है | जैसे ही आपका क्लेम सेटल्ड होगा आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा भी आपको बताया जाएगा, कि आपका पैसा तीन दिन के अंदर आपके बैंक खाते में आ रहा है |
मैसेज में यह भी बताया जाता है कि सेटल्ड होने वाला पैसा आपको कितना दिया जाएगा, मैसेज आने के 3 से 4 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा मगर ध्यान रखना है इनमें शनिवार रविवार और कोई सरकारी छुट्टी इन दिनों में शामिल नहीं होगी | मतलब ईपीएफओ के कार्यरत समय में ही आपको पैसा आएगा |
पीएफ क्लेम करने की ऑनलाइन प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से देखने के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर देखें जो यूट्यूब पर उपलब्ध है
दोस्तों हमने इस आर्टिकल के माध्यम से बिना कंपनी छोड़ें आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विकल्प के द्वारा, फिर भी आपकी कोई समस्या यह हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमें आपके सुझाव और सवाल दोनों का बेसब्री से इंतजार रहेगा धन्यवाद..
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