PF Claim Under Process : PF Amount Credit में क्यों होती है देरी, जाने 2 Best Reason हिंदी में..

PF Claim Under Process: जब कोई PF Member जब भी अपना पीएफ का पैसा Credit करने की रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो सामान्यतः 7 से 21 दिनों के अंदर उनका पीएफ का पैसा उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है, मगर कुछ कारणों से अगर उनका पैसा उनके खाते में ट्रांसफर नहीं होता है तो उनके क्लेम स्टेटस में PF Claim Under Process नजर आता है | तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि, आपका जीएफ का पैसा आपके खाते में कितने दिनों में क्रेडिट कर दिया जाएगा और PF Claim Under Process का क्या मतलब होता है |

पीएफ सदस्य को जब भी पैसों की आवश्यकता होती है तो किसी भी संस्था में कार्य दौरान भी PF Account से एडवांस के रूप में अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं , और अगर किसी संस्था से जब छोड़ने के बाद 60 दिन के बाद वह अपना पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं | जो पीएफ का पैसा आपकी बैंक खाते में Credit किया जाता है उसकी देरी के लिए आपको एक क्लेम स्टेटस में PF Claim Under Process का नोटिस दिखाई देता है | तो चलिए यह पैसा आपके खाते में कब तक Credit किया जाएगा और इसका देरी होने का क्या कारण हो सकते हैं |

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PF Claim Under Process

PF Claim Under Process Means

पीएफ सदस्य के द्वारा उनके पैसे को निकालने के लिए जब भी रिक्वेस्ट तो पीएफ ऑफिस के द्वारा उनके अकाउंट को चेक किया जाता है, की जो उन्होंने पैसा क्रेडिट करने की रिक्वेस्ट लगाई है उनके खाते के अनुसार वह उसके लिए योग्य है या नहीं | इस दौरान आपका पीएफ खाता चेक किया जाता है और इसी के लिए जो देरी होती है उसके लिए क्लेम स्टेटस में एक एक मैसेज नजर आता है जिसको हम  pf claim under process कहते हैं |

पीएफ खाते को आपके अकाउंट में क्रिएट करने के निम्नलिखित 2 कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको पैसा जल्दी नहीं दिया जाता , इसमें दो कारण में है कि आप अपना पैसा Advance claim के द्वारा निकल रहे हैं, या आप कंपनी छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं.

1.Advance PF Claim:-

किसी भी कंपनी में कार्यरत होने के बावजूद अगर आपके पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप फार्म 31 के द्वारा (Advance claim ) अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं, मगर इसमें आपको उचित विकल्प के द्वारा ही पैसा निकाला जाता है जैसे की Covid-19, Illness, Construction of house इत्यादि.

Covid-19 :

कोविद19 epfo ने पीएफ इस ऑप्शन  को जोड़ा था, कॉविड19 के विकल्प को चुनने के बाद पीएफ सदस्य अपनी बेसिक सैलरी का 3 गुना या जो भी उस काम हो निकाल सकते हैं | अगर आपको भी 19 के ऑप्शन के द्वारा अपना एडवांस के लिए निकलते हैं तो आपको मात्र 72 कार्यरत घंटे के अंदर बैंक खाते में पीएफ का अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है |

Illness :

पीएफ सदस्य illness के विकल्प के चुनने के द्वारा अपनी बेसिक सैलरी का 6 गुना या उससे जो भी काम हो निकाल सकते हैं, इस सुनने के बाद आपका पीएफ खाते में आपको 7 से 21 कार्यरत दिन के अंदर आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है | illness के विकल्प को आप प्रत्येक महीने उसे कर सकते हैं , मतलब आपको अगर पैसों की ज्यादा आवश्यकता है तो इस विकल्प का प्रयोग मंत्र आप महीने में एक बार कर सकते हैं एक महीने समाप्त होने के बाद अगले महीने में आप दोबारा इसी ऑप्शन के द्वारा अपने पीएफ का खाते में जो अमाउंट है उसको अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं |

Construction of House :

कोई pf सदस्य अपने पीएफ अमाउंट को पूरा निकालना चाहते हैं कंपनी को तो आप Construction of house के विकल्प को चुन सकते हैं, ध्यान रहे इस विकल्प का उसे आप एक बार ही कर सकते हैं और आपकी जो सर्विस होगी वह किसी भी एक मेंबर आईडी में 5 साल से ऊपर होने पर ही इस विकल्प का Use कर सकते हैं, इस विकल्प के use करने पर आपका पीएफ पैसा होगा वह निकाल सकते हैं |

मगर ध्यान रखना है पेंशन का अमाउंट आप नहीं निकाल सकते | मतलब पेंशन के अमाउंट को छोड़कर जो भी आपका पैसा है वह आप इस विकल्प का उसे करके निकाल सकते हैं | इस विकल्प के द्वारा आपके बैंक खाते में 7 से 21 दिन कागज दिनों के अंदर आपके बैंक डिलीट कर दिया जाता है |

2.PF claim Full settlement:

कंपनी छोड़ने के 60 दिन के बाद आप अपनी कंपनी का पूरा पैसा जो कि आपका पिक इन दोनों में होता है फॉर्म 19 और फॉर्म 10C के द्वारा निकाल सकते हैं | फार्म 10C में आप पेंशन का पैसा एक बार में निकाल सकते हैं जिसमें आपकी जॉब 9 साल 6 महीने से कम हो तो , मगर अगर किसी कर्मचारी की जॉब 9 साल 6 महीने 1 दिन से ऊपर होने पर उनको 10 साल के बराबर माना जाता है |

तो इस स्थिति में फाउंटेंसी ना भरकर फार्म 10D के द्वारा उनका पेंशन का पैसा मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है जो की 58 साल की उम्र पूरी होने पर  निकाल सकते हैं, अगर कोई कर्मचारी चाहे तो 50 साल से भी बेसिक पेंशन शुरू कर सकता है मगर ध्यान रहे इसमें आपको 58 साल से जितनी भी आपकी साल कम होगी प्रति महीने 4% कम दी जाएगी |

अब जब भी कोई कर्मचारी अपने पीएफ का पैसा निकलता है तो उनकी पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी में जो भी पीएफ का पैसा होता है उसको वर्तमान कंपनी की मेंबर आईडी में transfer के बाद ही निकालना चाहिए | पुरानी कंपनी का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर करने से पुरानी पीएफ का पैसा होता है वह वर्तमान कंपनी की मेंबर आईडी में आ जाता है और एक साथ आपका जीएफ का पैसा निकल जाता है ध्यान रखना है पेंशन का पैसा सभी पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी में ही नजर आता है |

अब आप जब भी अपने पीएफ का निकालने की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो पीएफ ऑफिसर के द्वारा आपकी पुरानी कंपनियों को डिटेल को चेक किया जाता है और पेंशन के पैसे को Table D के अनुसार पीएफ कर्मचारी को दिया जाता है | इन सभी कर्म से जो आपका जीएफ आपके खाते में क्रेडिट करना होता है उसमें देरी होती है और देरी के कारण पीएफ क्लेम स्टेटस में PF Claim Under Process का नोटिस दिखाई देता है |

पीएफ का पैसा आपके खाते में 7 से 21 कार्यरत दिनों के अंदर आपके आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है, मगर अगर उसे पीएफ ऑफिस पर ज्यादा कर्मचारियों के पीएफ निकालने की रिक्वेस्ट डाली गई होती है कोई छुट्टी के दिन होते हैं तो इन दिनों में यह समय सीमा बढ़ जाती है जिस कारण आपके पीएफ क्लेम स्टेटस में PF Claim Under Process दिखाई देता है |

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PF Claim Under Process and will be Settled Shortly

जब किसी कर्मचारी के द्वारा डाली गई रिक्वेस्ट जो की PF से पीएफ अमाउंट को उनके बैंक खाते में क्रेडिट करने की होती है , पीएफ ऑफिसर के द्वारा जानकारी चेक करने के बाद उनका मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है | उसे मैसेज में आपको दिया जाता है PF Claim Under Process and will be Settled Shortly .  इसका मतलब होता है कि आपकी जानकारी  check की जा चुकी है, और जल्दी आपके खाते में आपका पीएफ का पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा | इस मैसेज के 72 घंटे के अंदर आपकी बैंक खाते में आपका पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है\

मगर ध्यान रहे इन 72 घंटा शनिवार रविवार और कोई सार्वजनिक छुट्टी ना हो , अगर इन 72 घंटे में कोई भी छुट्टी होती है या शनिवार या रविवार का दिन होता है तो यह समय सीमा बढ़ जाती है |

PF Claim Under Process Time.

pf claim settle होने की समस्या आपके द्वारा लगाए गए रिक्वेस्ट पर आधारित होती है जैसे कि अगर आप एडवांस पीएफ क्लेम करते हैं, क्लेम में कोविद19 का विकल्प चुनने के अंदर आपका पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा और दूसरे विकल्पों में आपको 7 दिन से लेकर 21 दिन के कार्य दिनों में ही आपके खाते में पैसा दिया जाएगा | ध्यान रखना है दिए गए दोनों में कोई भी सरकारी छुट्टी शनिवार इतवार नहीं होना चाहिए , इससे तात्पर्य यह है कि की गिनती मनाने नहीं होती |

PF Claim Under Process Complaint

अगर किसी पीएफ कर्मचारी को अत्यधिक पैसे की आवश्यकता है और जल्द से जल्द वह अपना अमाउंट क्रेडिट करवाना चाहते हैं, मगर पीएफ ऑफिस की द्वारा निर्धारित समय सीमा के बावजूद भी अत्यधिक समय होने की अवस्था में आप पीएफ ऑफिस को एक ग्रीवेंस के द्वारा सूचित कर सकते हैं | जिसमें आप विस्तृत जानकारी बताएंगे कि आपको पैसे की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है मगर अभी तक आपके खाते में पीएफ का पैसा नहीं दिया गया है | पीएफ ग्रीवेंस डालने के लिए आपको EPFO Grievance विकल्प के द्वारा सारी प्रक्रिया कर सकते हैं |

इस जानकारी को वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं..

 

आशा है कि आपको, आपकी PF Claim Under Process  समस्या के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी , मगर फिर भी अगर आपका कोई “सवाल या सुझाव” हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं | हमें आपका “सुझाव और सवाल” दोनों का बेसब्री से इंतजार रहेगा और आगे भी हमें इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमें फॉलो जरूर करें धन्यवाद ..

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