PF Service Overlap Solution : नमस्कार दोस्तों , दोस्तों जब कोई कर्मचारी किसी भी प्राइवेट संस्था में जॉब करते है, तो उनकी बेसिक सैलरी का कुछ हिस्सा EPFO में जमा किया जाता है | EPFO में कर्मचारियों के द्वारा उनकी बेसिक सैलरी का 12% और नियोक्ता का भी 12% प्रति माह जमा होता है, जो कि उनकी पीएफ की पासबुक में देखा जा सकता है | जब कोई कर्मचारी पुरानी कंपनी को छोड़कर नई कंपनी में जॉइन होता है , तो पिछली कंपनी की रिजाइन डेट और नई कंपनी की जॉइनिंग डेट अगर ओवरलैप हो जाती है|
तो जिस कारण से उनके पीएफ के पैसे को निकालने में काफी मुसीबत का सामना करना होता है | दोस्तों आज के लेख में जानेंगे की PF Service Overlap Solution क्या है ?
Claim Rejected Service Overlap का क्या अर्थ है ? What is the meaning of claim rejected service overlap ?
- जब कोई कर्मचारी पुरानी कंपनी को छोड़ने के बाद नई कंपनी ज्वाइन करता है, तो पिछली कंपनी की रिजाइन डेट पहले पीएफ की सर्विस हिस्ट्री में दर्ज होनी चाहिए, और उसके अगली कंपनी की जॉइनिंग डेट पिछली कंपनी की रिजाइन डेट के बाद दर्ज होनी चाहिए |
- यदि कोई व्यक्ति एक समय पर एक से ज्यादा कंपनियों में कार्यरत होगा , तो इस समय भी उसे कर्मचारियों की पीएफ खाते में भी सर्विस ओवरलैप की समस्या आएगी | तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी कंपनी में कार्यरत हो तो एक समय पर दो कंपनियों में जब नहीं करनी है |
इसको उदाहरण से और बारीकी से समझते हैं :-
माना कोई व्यक्ति A है जो एक कंपनी को 30 दिसंबर को रिजाइन करता है, और अगली कंपनी में 1 जनवरी को जॉइनिंग करता है | तो इस प्रकार की जॉब की सर्विस में कोई भी समस्या नहीं आएगी | लेकिन अगर A नाम का व्यक्ति 30 दिसंबर को कंपनी छोड़ता है , और अगली कंपनी 29 दिसंबर को ज्वाइन कर लेता है | तो इसमें एक दिन पिछले जॉइनिंग करने की वजह से एक दिन की सर्विस ओवरलैप हो जाएगी | मतलब किसी कंपनी की रिजाइन डेट पहले होनी चाहिए और अगली कंपनी की जॉइनिंग डेट उसके बाद की होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्विस हिस्ट्री में ओवरलैप की समस्या आ जाती है |
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मेरा पीएफ Claim क्यों Reject हो रहा है ? Why my PF claim is Getting Rejected ?
किसी कर्मचारी की Job Time में दो या दो से अधिक कंपनियों में सर्विस ओवरलैप की है, तो पीएफ को ट्रांसफर करने में या पीएफ को पैसे को निकालने में क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है | इसमें कभी-कभी अगर कोई व्यक्ति एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा निकालना चाहता है, तो वह किसी भी मेंबर आईडी को सेलेक्ट करके, उसमें जो भी पीएफ अमाउंट होता है उसको निकाल सकता है | मगर फाइनल सेटलमेंट के लिए अगर सर्विस में ओवरलैप है तो यह क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है |
ईपीएफओ में सर्विस ओवरलैप कैसे हल करें ? PF Service Overlap Solution ?
अगर किसी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में सर्विस ओवरलैप के करण का पीएफ क्लेम या ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो उसके समाधान के लिए जो भी कंपनियों की ओवरलैप तारीख के होंगी, उनको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा ठीक करवाना होगा | यह ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आपको कंपनी का 5A फॉर्म, एक नोटरी फार्म, और जो भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक आदि आदि को को भी आपका नियोक्ता से वेरीफाई करवा कर पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा |
क्या हम PF Service History Delete कर सकते हैं ? Can we delete PF service history ?
Service Overlap का मुख्य कारण है, कि आपकी पिछली कंपनी की रिजाइन डेट और अगली कंपनी की जॉइनिंग डेट में ओवरलैप हो गया है | यदि कोई व्यक्ति एक समय पर दो कंपनियों में कार्य करता है, तो उसे समय भी उसके पीएफ खाते में सर्विस ओवरलैप की समस्या आ जाएगी |
इसमें ध्यान रखना है जिन कर्मचारियों की जब के समय पिछली कंपनी की रिजाइन डेट और अगली कंपनी की जॉइनिंग डेट में ओवरलैप है, उसके लिए तो आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा समाधान कर सकते हैं | मगर अगर कोई व्यक्ति एक समय पर दो कंपनियों में काम करता है, तो इसके लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा भी समाधान संभव नहीं हो पाएगा | क्योंकि उसके एक समय पर दो मेंबर आईडी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है |
अगर अब इसका समाधान करना हो तो जो दूसरी मेंबर आईडी होगी, उसको आप डिलीट कर दें तो आपके लिए समाधान हो सकता है | मगर आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आएगा कि क्या आप अपनी पीएफ की सर्विस हिस्ट्री में किसी भी मेंबर आईडी को डिलीट कर सकते हैं या नहीं | तो इसका विशेष ध्यान रखना है एक बार मेंबर आईडी बन जाने पर वह कभी भी डिलीट नहीं की जा सकती |
यूट्यूब पर वीडियो यहां से देखें:-
दोस्तों आशा है, आपको सर्विस ओवरलैप की सारी समस्याओं के लिए समाधान मिल गया होगा | फिर भी कोई समस्या या सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं | हमें आपके सवाल और सुझाव दोनों का बेसब्री से इंतजार रहेगा | आगे भी इस प्रकार की जानकारी के लिए हमें जरूर फॉलो कर लें , हमारे लेख को पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद
जैसे कि सर पीएफ का पैसा ओवर लिप दिख रहा है रिजाइन देने के बाद निकाल सकते हैं फूल और फाइनल 90 दिन बाद
और क्या एग्जिट डेट अनिवार्य है डालना या 60 दिन बाद ऑटोमेटिक हो जाती है एग्जिट
प्लीज सर हेल्प मी रिस्पांस
क्योंकि सर में 7 माह से परेशान हो रहा हूं
आपके लिए बहुत दिनों बाद रिप्लाई कर पाया क्योंकि थोड़ा मैं पर्सनल लाइफ में बिजी था और देखिए अगर आपकी ओवरलैप में है पैसा नहीं निकाल पाएंगे एडवांस ही निकाल पाएंगे और आपका रिजाइन नहीं हुआ है तो 60 दिन के बाद खुद रिजाइन नहीं पड़ता है 60 दिन के बाद पैन कार्ड की केवाईसी स्वत हो जाती है ना कि रिजाइन डेट जब तक आप खुद रिजाइन डेट नहीं डालेंगे या आपका एंपलॉयर नहीं डालेगा तब तक आपकी एग्जिट डेट नहीं पड़ेगी आप एडवांस के रूप में पैसा निकाल सकते हैं अगर ओवरलैप है तो मगर फुल फाइल सेटलमेंट आप नहीं कर पाएंगे..
आपकी और कोई समस्या हो तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट के माध्यम से और हमें जॉइन जरूर कर लीजिए आगे भी जानकारी के लिए धन्यवाद