
EPF Scheme 1952 : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 1952 के अंतर्गत आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों को अधिक सरल, स्पष्ट और सदस्य‑अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में EPF से आंशिक राशि निकालने के लिए 13 अलग‑अलग नियम और पैरा लागू हैं, जिन्हें समझना आम कर्मचारियों के लिए कठिन हो जाता है।
इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया है कि इन सभी नियमों को हटाकर केवल 1 सामान्य और समान नियम बनाया जाए तथा आंशिक निकासी को 3 स्पष्ट श्रेणियों (Categories) में विभाजित किया जाए। इससे EPF सदस्यों को यह समझने में आसानी होगी कि वे किस कारण से, कितनी राशि और कितनी बार निकासी कर सकते हैं।
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य नियमों की जटिलता को कम करना, प्रक्रिया को तेज करना और कर्मचारियों को जरूरत के समय बिना अनावश्यक बाधा के आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
यह बदलाव क्यों जरूरी माना गया?
CPFC (Central Provident Fund Commissioner) ने बोर्ड को जानकारी दी कि पिछले कई वर्षों के EPF आंशिक निकासी से जुड़े आंकड़ों और दावों (Claims) का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि मौजूदा नियम अत्यधिक जटिल हैं। इनमें पात्रता, न्यूनतम सेवा अवधि, निकासी की आवृत्ति और अलग‑अलग पैरा की शर्तें शामिल हैं।
इन जटिलताओं के कारण कई बार कर्मचारियों को भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है, दावे अटक जाते हैं और भुगतान में देरी हो जाती है।
इसी वजह से Finance & Accounts Committee (F&AC) ने विस्तृत चर्चा के बाद यह सिफारिश की कि सभी 13 नियमों को समाप्त कर एक समान, सरल और पारदर्शी नियम लागू किया जाए। यह प्रक्रिया Central Board of Trustees (CBT) के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में की गई, ताकि EPF सदस्यों को वास्तविक और व्यावहारिक लाभ मिल सके।
पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए तीन कैटेगरी है
नए प्रस्ताव के अनुसार, EPF से आंशिक निकासी को अब तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निकासी किस उद्देश्य के लिए की जा रही है और उसकी सीमा व आवृत्ति क्या होगी।
🔹 Category–I : जरूरी सामाजिक जरूरतें
(Essential Social Security Needs)
इस श्रेणी में जीवन से जुड़ी वे आवश्यक परिस्थितियां शामिल हैं, जिनमें तुरंत धन की आवश्यकता पड़ सकती है।
(a) बीमारी (स्वयं या परिवार के लिए)
- पात्रता: कम से कम 12 महीने की नौकरी/सेवा पूरी होनी चाहिए
- निकासी सीमा: EPF खाते में उपलब्ध पात्र राशि का 100% तक ( कर्मचारी नियोक्ता पेंशन का 75% तक )
- आवृत्ति: एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 बार
- लाभ: बीमारी के समय आर्थिक दबाव कम होगा
(b) शिक्षा (स्वयं या परिवार के लिए – Para 68K के अंतर्गत)
- पात्रता: न्यूनतम 12 महीने की सेवा
- निकासी सीमा: उपलब्ध पात्र राशि का 100% तक ( कर्मचारी नियोक्ता पेंशन का 75% तक )
- आवृत्ति: पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 10 बार
- लाभ: उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के खर्च में सहायता
(c) विवाह (स्वयं या परिवार के लिए – Para 68K के अंतर्गत)
- पात्रता: कम से कम 12 महीने की सेवा
- निकासी सीमा: पात्र राशि का 100% तक ( कर्मचारी नियोक्ता पेंशन का 75% तक )
- आवृत्ति: पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार
- लाभ: विवाह जैसे बड़े सामाजिक खर्चों में सहयोग
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🔹 Category–II : घर से जुड़ी जरूरतें ( Construction Of House )
(Housing Related Needs)
इस श्रेणी में आवास से जुड़े सभी प्रमुख खर्चों को शामिल किया गया है, जो आमतौर पर किसी भी परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय होते हैं।
इसमें शामिल हैं:
- घर, फ्लैट या प्लॉट की खरीद
- स्वयं का घर बनाना
- होम लोन की वापसी
- घर की मरम्मत, विस्तार या नवीनीकरण
मुख्य शर्तें
- पात्रता: कम से कम 12 महीने की सेवा पूरी होनी चाहिए
- निकासी सीमा: पात्र EPF राशि का 100% तक ( कर्मचारी नियोक्ता पेंशन का 75% तक )
- आवृत्ति: पूरी सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार (हर बार नई निकासी मानी जाएगी)
यह श्रेणी पहले से मौजूद Para 68B, 68BB, 68BC और 68BD जैसे कई प्रावधानों को मिलाकर बनाई गई है।
🔹 Category–III : विशेष परिस्थितियां
(Special Circumstances)
इस श्रेणी में ऐसी विशेष या आपात स्थितियां शामिल होंगी, जिनमें सदस्य को अचानक धन की आवश्यकता पड़ती है। इन परिस्थितियों से संबंधित विस्तृत नियम और शर्तें EPFO द्वारा अलग से दिशा‑निर्देश जारी करके तय की जाएंगी, ताकि जरूरत के समय कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो।
EPF सदस्यों को होने वाले प्रमुख लाभ
इन प्रस्तावित बदलावों से EPF सदस्यों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं:
- ✅ 13 जटिल नियमों के बजाय केवल 3 स्पष्ट श्रेणियां
- ✅ नियमों को समझना और उनका पालन करना आसान
- ✅ EPF क्लेम की प्रक्रिया तेज और सुगम
- ✅ भ्रम, गलती और देरी की संभावना कम
- ✅ कर्मचारियों की Ease of Living में सुधार
ATM / UPI से कब निकलेगा PF पैसा?
पीएफ सदस्य बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे की जीएफ के क्लेम का पैसा वह अपने एटीएम या यूपीआई के माध्यम से निकाल पाए तो अब उनका इंतजार यह खत्म होने वाला है, सिर्फ एवं रोजगार मंत्री मनसुख भंडारिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में में बताया है कि अब सभी पीएफ सदस्य अपनी पीएफ का 75% हिस्सा यूपीआई के माध्यम से निकाल पाएंगे ( इसमें एमप्लीफायर एंपलॉयर शेयर और ब्याज का पैसा शामिल होगा पेंशन को छोड़कर ) | और एटीएम या यूपीआई के द्वारा अपने पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मार्च 2026 तक शुरू कर दी जाएगी |
निष्कर्ष
EPF Scheme 1952 में आंशिक निकासी से जुड़े ये प्रस्तावित बदलाव कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक और दूरगामी कदम माने जा रहे हैं। नियमों को कम, स्पष्ट और सरल बनाकर EPF से धन निकालने की प्रक्रिया को कहीं अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बनाया जाएगा।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो करोड़ों EPF सदस्यों को जरूरत के समय अपने पैसे तक जल्दी, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से पहुंच मिल सकेगी।
नोट: यह लेख प्रस्ताव और सिफारिशों पर आधारित है। अंतिम नियम और उनकी प्रभावी तिथि सरकार या EPFO द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही मान्य होंगी।
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