PF Advance New Rules : EPFO का बड़ा बदलाव,अब PF से 75% तक एडवांस निकालना हुआ आसान ! जानिए नए नियम..

 

PF Advance New Rules

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PF Advance New Rules :अगर आप EPF (Employees’ Provident Fund) से एडवांस निकालने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। EPFO ने PF एडवांस निकालने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब पहले की तरह 13 अलग-अलग कैटेगरी नहीं दिखाई जाएंगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरी में सरल बना दिया गया है।

सबसे बड़ी बात यह है कि अब योग्य कर्मचारी अपने PF बैलेंस का 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं। साथ ही, हाउस कंस्ट्रक्शन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है।

आइए विस्तार से जानते हैं कि नया नियम क्या है, कौन-कौन पैसा निकाल सकता है और किस कैटेगरी में कितनी बार क्लेम किया जा सकता है।


Table of Contents

EPFO का नया नियम क्या है ?

पहले PF एडवांस निकालने के लिए कर्मचारियों को कई अलग-अलग कैटेगरी दिखाई देती थीं, जैसे—

  • बीमारी (Illness)
  • शादी (Marriage)
  • शिक्षा (Education)
  • प्राकृतिक आपदा
  • मकान निर्माण
  • मकान मरम्मत
  • होम लोन
  • आदि

अब इन सभी को मिलाकर EPFO ने केवल 3 मुख्य कैटेगरी बना दी हैं।

नई 3 कैटेगरी

  1. Essential Needs (आवश्यक जरूरतें)
  2. Housing Related (मकान संबंधी जरूरतें)
  3. Special Category (विशेष परिस्थितियां)

PF से 75% तक एडवांस कैसे मिलेगा ?

अब सबसे अच्छी बात यह है कि आपको खुद 75% की गणना नहीं करनी होगी।

जब भी आप Form 31 के जरिए क्लेम करेंगे, EPFO का सिस्टम खुद बताएगा—

  • Employee Share
  • Employer Share
  • Interest

इन तीनों का कुल बैलेंस जोड़कर 75% तक की अधिकतम राशि अपने आप स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।

उदाहरण के लिए—

यदि सिस्टम ₹65,463 दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि अधिकतम इतनी राशि निकाली जा सकती है।

आप चाहें तो इससे कम राशि भी निकाल सकते हैं जैसे—

  • ₹10,000
  • ₹20,000
  • ₹50,000
  • ₹65,000

लेकिन सिस्टम द्वारा दिखाई गई अधिकतम सीमा से अधिक राशि पास नहीं होगी।


Essential Needs Category में क्या-क्या शामिल है ?

इस कैटेगरी में मुख्य रूप से तीन प्रकार की जरूरतें आती हैं—

  • बीमारी (Illness)
  • बच्चों की शिक्षा (Education)
  • शादी (Marriage)

1. बीमारी (Illness)

बीमारी के लिए PF एडवांस निकालने की कोई लाइफटाइम लिमिट नहीं है।

हालांकि—

  • एक महीने में केवल एक बार क्लेम किया जा सकता है।
  • यानी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 बार तक क्लेम संभव है (जरूरत पड़ने पर)।

2. शिक्षा (Education)

यदि बच्चों की शिक्षा के लिए PF एडवांस लेना चाहते हैं तो—

  • पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 10 बार क्लेम किया जा सकता है।

3. शादी (Marriage)

शादी के लिए कर्मचारी—

  • पूरी सदस्यता अवधि में 5 बार एडवांस निकाल सकते हैं।

Housing Related Category में क्या शामिल है ?

इस कैटेगरी के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं—

  • मकान बनवाना
  • मकान खरीदना
  • मकान की मरम्मत
  • घर का रिनोवेशन
  • होम लोन चुकाना

सबसे बड़ा बदलाव

पहले—

  • House Construction के लिए पूरी नौकरी में केवल 1 बार एडवांस मिलता था।

अब नए नियम के अनुसार—

  • कर्मचारी 5 बार तक Housing Category के तहत PF एडवांस निकाल सकते हैं।

यह बदलाव कर्मचारियों के लिए काफी राहत देने वाला माना जा रहा है।


Special Category क्या है ?

यह सबसे खास कैटेगरी है।

इसका उपयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता।

यह केवल तब लागू होगी जब EPFO विशेष नोटिफिकेशन जारी करेगा।

उदाहरण—

  • कोरोना महामारी
  • प्राकृतिक आपदा
  • राष्ट्रीय आपदा
  • सरकार द्वारा घोषित विशेष संकट

कोविड-19 के दौरान इसी प्रकार कर्मचारियों को तेजी से PF एडवांस की सुविधा दी गई थी।


Special Category में कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं ?

यदि EPFO किसी विशेष परिस्थिति की घोषणा करता है, तो कर्मचारी—

  • एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार एडवांस निकाल सकते हैं।

ध्यान रखें—

यह सुविधा तभी मिलेगी जब EPFO आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा।


PF एडवांस निकालने की आवश्यक शर्त

EPFO के नए नियम के अनुसार—

कर्मचारी की नौकरी कम से कम 12 महीने (1 वर्ष) पूरी होनी चाहिए।

यदि आपकी नौकरी अभी 7 या 8 महीने की है तो 75% एडवांस का लाभ नहीं मिलेगा।


PF एडवांस निकालने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा ?

PF एडवांस निकालने के लिए कर्मचारियों को Form 31 भरना होगा।

इसी फॉर्म के माध्यम से Employee Share, Employer Share और Interest का 75% तक एडवांस लिया जा सकता है।


नए नियम से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा ?

  • PF निकालने की प्रक्रिया आसान हुई।
  • केवल 3 कैटेगरी में आवेदन करना होगा।
  • 75% राशि का ऑटो कैलकुलेशन मिलेगा।
  • Housing Category में अब 5 बार तक क्लेम संभव।
  • Special Category भविष्य की आपदाओं में राहत देगी।
  • सिस्टम खुद अधिकतम राशि दिखाएगा।
  • कम राशि निकालने की भी सुविधा रहेगी।

निष्कर्ष

EPFO का यह नया अपडेट कर्मचारियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। विशेष रूप से हाउसिंग से जुड़े नियमों में किया गया बदलाव बड़ी राहत है। अब कर्मचारियों को अलग-अलग कैटेगरी खोजने की जरूरत नहीं होगी और पूरा क्लेम सिस्टम पहले से अधिक सरल एवं पारदर्शी हो गया है।

यदि आप PF एडवांस निकालने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपनी सेवा अवधि, पात्रता और उपलब्ध क्लेम लिमिट अवश्य जांच लें।


FAQs

Q1. EPFO से अब कितना PF एडवांस निकाला जा सकता है ?

योग्य कर्मचारी अपने कुल EPF बैलेंस (Employee Share + Employer Share + Interest) का 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं।

Q2. PF एडवांस निकालने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा ?

इसके लिए Form 31 का उपयोग किया जाता है।

Q3. क्या 75% की गणना खुद करनी होगी ?

नहीं। EPFO का सिस्टम खुद अधिकतम निकासी राशि दिखा देता है।

Q4. अब कितनी कैटेगरी में PF एडवांस मिलेगा ?

अब केवल 3 कैटेगरी हैं—

  • Essential Needs
  • Housing Related
  • Special Category

Q5. House Construction के लिए कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं ?

नए नियम के अनुसार पूरी सदस्यता अवधि में 5 बार तक एडवांस लिया जा सकता है।

Q6. बीमारी के लिए कितनी बार PF निकाला जा सकता है ?

बीमारी के लिए कोई लाइफटाइम लिमिट नहीं है, लेकिन सामान्यतः एक महीने में एक बार क्लेम किया जा सकता है।

Q7. Special Category कब लागू होगी ?

जब EPFO किसी महामारी, प्राकृतिक आपदा या विशेष परिस्थिति के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा।

Q8. PF एडवांस के लिए न्यूनतम नौकरी कितनी होनी चाहिए ?

कम से कम 12 महीने (1 वर्ष) की सेवा पूरी होनी चाहिए।

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