Chief Minister Krishak Samriddhi Yojana : मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, किसानों के लिए ₹5 लाख तक का ऋण प्राप्त करें..

Chief Minister Krishak Samriddhi Yojana
Chief Minister Krishak Samriddhi Yojana

Chief Minister Krishak Samriddhi Yojana  : उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को खेती और कृषि से जुड़े कार्यों के लिए ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक ऋण 6% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। समय पर किस्तों का भुगतान करने वाले किसानों को सरकार की ओर से ब्याज अनुदान का लाभ भी मिल सकता है।

Table of Contents

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1. योजना की प्रमुख जानकारी

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
राज्यउत्तर प्रदेश
शुभारंभ23 सितंबर 2026
संबंधित विभागसहकारिता विभाग
ऋण देने वाला बैंकयूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक
अधिकतम ऋण₹6 लाख
ब्याज दर6% वार्षिक
लाभार्थीलघु एवं सीमांत किसान
आधिकारिक पोर्टलhttps://mksyldb.in/
बैंक की वेबसाइटhttps://www.upsgvb.in/

2. योजना का उद्देश्य क्या है ?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सस्ता दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे कृषि यंत्र, सिंचाई, बागवानी, डेयरी और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों में निवेश कर सकें। सरकार ने अगले पांच वर्षों में लगभग 5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ₹384 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

3. कौन-कौन किसान आवेदन कर सकते हैं ?

  • उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान।

  • किसान के पास कृषि भूमि का वैध रिकॉर्ड होना चाहिए।

  • आवेदक को बैंक की निर्धारित पात्रता एवं ऋण शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • पुराने ऋण वाले किसान भी कुछ शर्तों के साथ पात्र हो सकते हैं।

  • जिन किसानों का खाता NPA है, उन्हें पहले बकाया ऋण और अन्य देय राशि जमा करके खाता नियमित करना होगा।

  • योजना NBFCFDC और NSFDC योजनाओं पर लागू नहीं है।

4. कितना ब्याज देना होगा ?

विवरणदर
बैंक की निर्धारित ब्याज दर11%
सरकार का ब्याज अनुदान5%
पात्र किसान पर प्रभावी ब्याज6%

ध्यान दें: 6% ब्याज का लाभ निर्धारित शर्तों के अनुसार समय पर किस्त जमा करने पर मिलेगा। लगातार तीन मासिक किस्तों में देरी होने पर संबंधित अवधि का ब्याज अनुदान नहीं मिलेगा।

5. आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन से पहले निम्न दस्तावेज तैयार रखें:

  1. आधार कार्ड।

  2. पैन कार्ड (यदि लागू हो)।

  3. उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण।

  4. कृषि भूमि की खतौनी एवं खसरा।

  5. पासपोर्ट साइज फोटो।

  6. बैंक खाते की पासबुक।

  7. मोबाइल नंबर।

  8. भूमि से संबंधित अन्य आवश्यक कागजात।

  9. बैंक द्वारा मांगा गया शपथ पत्र एवं ऋण संबंधी दस्तावेज।

दस्तावेजों की अंतिम सूची ऋण के प्रकार और बैंक की जांच के अनुसार शाखा से प्राप्त करें।

6. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://mksyldb.in/ खोलें।

  2. ऋण आवेदन के लिए नया पंजीकरण करें।

  3. अपना नाम, मोबाइल नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें।

  4. OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर सत्यापित करें।

  5. अपनी कृषि भूमि एवं बैंक संबंधी जानकारी दर्ज करें।

  6. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

  7. आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचकर सबमिट करें।

  8. आवेदन संबंधित बैंक शाखा को भेजा जाएगा।

  9. बैंक अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता का परीक्षण करेंगे।

  10. स्वीकृति मिलने पर ऋण राशि बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से वितरित की जाएगी।

किसान स्वयं या संबंधित बैंक शाखा के कर्मचारी की सहायता से पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। बैंक को आवेदन के परीक्षण एवं निस्तारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी है।

7. ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

जो किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) की शाखा में जाकर योजना की जानकारी और आवेदन में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बैंक कर्मचारी के सहयोग से पोर्टल पर पंजीकरण और ऋण आवेदन पूरा कराया जा सकता है।

8. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या इस योजना में ₹5 लाख का ऋण मिलेगा ?

नहीं, योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम ₹6 लाख तक ऋण दिया जा सकता है।

Q2. क्या दूसरे राज्यों के किसान आवेदन कर सकते हैं ?

नहीं, यह योजना उत्तर प्रदेश के पात्र लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है।

Q3. क्या 6% ब्याज सभी किसानों को मिलेगा ?

5% ब्याज अनुदान की निर्धारित शर्तें पूरी करने पर प्रभावी ब्याज दर 6% होगी।

Q4. आवेदन कहां करें ?

आधिकारिक पोर्टल https://mksyldb.in/ या नजदीकी सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा पर।

Q5. क्या पुराने ऋण वाले किसान पात्र हैं ?

हां, 1 मार्च 2021 के बाद वितरित कुछ नियमित ऋणों के बकाया मूलधन को योजना में शामिल करने का प्रावधान है। अन्य अनियमित खातों के लिए अलग शर्तें लागू हैं।

महत्वपूर्ण सूचना: योजना की मूल शर्तों के लिए बैंक द्वारा जारी 23 अक्टूबर 2026 का आधिकारिक परिपत्र देखें। बैंक के नवीनतम परिपत्र।

लेख के लिए जरूरी सुधार: आपने शीर्षक में ₹5 लाख लिखा है, लेकिन आधिकारिक योजना में अधिकतम ऋण ₹6 लाख है। इसलिए SEO और सही जानकारी के लिए ₹6 लाख वाला शीर्षक इस्तेमाल करें।

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