EPF Profile Correction Simplified Online : पीएफ सदस्यों को अब अपनी प्रोफाइल में करेक्शन करना बहुत ही सरल हो गया है, ईपीएफओ के 16 जनवरी 2025 को जारी किए गए एक नए सर्कुलर में SOP 3.0 नया बदलाव किया गया क्योंकि 31 जुलाई 2024 को जारी किया गया था | अब नए सर्कुलर में इम्लायर की भूमिका होगी या नहीं इस बात का विशेष ध्यान रखा गया | इसलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से
16 जनवरी 2025 को जारी किए गए सर्कुलर के अंतर्गत तीन कैटेगरी में पीएफ के सदस्यों को बांटा गया है जो करेक्शन के लिए मान्य होंगे
- जिनका UAN 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना हुआ है वह A कैटिगरी में आएंगे
- जिनका UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले बना है वह B कैटेगरी में आएंगे
- ऐसे कर्मचारी जिनमें UAN आधार के साथ लिंक नहीं है या मृत्य हो चुके हैं C कैटेगरी में आएंगे
ध्यान दें :- A और B कैटेगरी में अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा UAN, तो उनका करेक्शन आधार लिंक होने के बाद ही मान्य होगा

EPF Profile Correction Simplified Online
पीएफ कर्मचारी की कोई भी जानकारी को सही करने के लिए सबसे अहम होगा कि, आपको एंपलॉयर की सहायता लेनी होगी या नहीं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से इस टेबल के माध्यम से..
आपको जिसमें करेक्शन करना है | ऐसे UAN जो आधार कार्ड से लिंक है और 1 अक्टूबर 2017 के बाद बने हैं ( A कैटिगरी ) | ऐसे UAN जो आधार कार्ड से लिंक है और 1 अक्टूबर 2017 के पहले बने हुए हैं ( B कैटिगरी ) | ऐसे UAN जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है या कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है ( C कैटिगरी ) |
Name | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा | नियोक्ता और पीएफ ऑफिस के द्वारा |
DOB | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा | नियोक्ता और पीएफ ऑफिस के द्वारा |
Gender | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा | नियोक्ता और पीएफ ऑफिस के द्वारा |
Father Name | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा | नियोक्ता और पीएफ ऑफिस के द्वारा |
Mother Name | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा | नियोक्ता और पीएफ ऑफिस के द्वारा |
Marital Status | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा | नियोक्ता और पीएफ ऑफिस के द्वारा |
Date of Joining | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा (अगर पीएफ में जमा धनराशि अगर मेल खाती हो तो ) अगर मिल नहीं खाती हो तो कर्मचारी नियोक्ता और पीएफ ऑफिस तीनों के द्वारा | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा (अगर पीएफ में जमा धनराशि अगर मेल खाती हो तो ) अगर मिल नहीं खाती हो तो कर्मचारी नियोक्ता और पीएफ ऑफिस तीनों के द्वारा होगा | नियोक्ता और पीएफ ऑफिस के द्वारा |
Date of Exit | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा (अगर पीएफ में जमा धनराशि अगर मेल खाती हो तो ) अगर मिल नहीं खाती हो तो कर्मचारी नियोक्ता और पीएफ ऑफिस तीनों के द्वारा होगा | सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा (अगर पीएफ में जमा धनराशि अगर मेल खाती हो तो ) अगर मिल नहीं खाती हो तो कर्मचारी नियोक्ता और पीएफ ऑफिस तीनों के द्वारा होगा | नियोक्ता और पीएफ ऑफिस के द्वारा |
Reason of Leaving (EPF/EPS ) | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा | नियोक्ता और पीएफ ऑफिस के द्वारा |
ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
पीएफ अकाउंट में आपको कुछ भी करेक्शन करना हो तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा आप यह करेक्शन कर सकते हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं | ईपीएफओ के नए सर्कुलर के अनुसार अब जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा करेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं, कर्मचारी अपने नाम, पिताजी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेट ऑफ़ जॉइनिंग, डेट का एग्जिट, रीजन ऑफ़ रिजाइन इत्यादि सभी करेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं | तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से की किस कलेक्शन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी |
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Employee Name and Gender Change Documents in EPF Account
- पासपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंकों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) / एसएससी प्रमाण पत्र / बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्क शीट जिसमें नाम हो
- बैंक पास बुक जिस पर बैंक अधिकारी द्वारा नाम और फोटो क्रॉस स्टाम्प लगा हो
- पैन कार्ड/ई-पैन
- राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र/ई-मतदाता पहचान पत्र
- पेंशनभोगी फोटो कार्ड
- सीजीएचएस/ईसीएचएस// मेडी-क्लेम कार्ड विथ फोटो इश्यूड बाय स्टेट/ सेंट्रल जीओवीटीएस./ पसस/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्ड
- फोटो सहित एसटी/एससी/ओबीसी प्रमाण पत्र
- पूर्ण नाम/प्रथम नाम परिवर्तन अनुरोध के लिए: पीएफ सदस्य को नए नाम की राजपत्र अधिसूचना के साथ पुराने नाम के समर्थन में कोई भी दस्तावेज फोटो सहित प्रस्तुत करना होगा (पूर्ण नाम/प्रथम नाम परिवर्तन के प्रथम उदाहरण के लिए भी)
- अन्य विदेशी नागरिकों के मामले में जारी वैध वीज़ा के साथ विदेशी पासपोर्ट (केवल वैध)
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
- भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड या भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड
- तिब्बती शरणार्थी कार्ड
Employee Father Name, Mother Name and Spouse Name Change Documents in EPF Account
- सदस्य का पासपोर्ट
- दस्तावेज़ का नाम
- सदस्य का राशन कार्ड/पीडीएस कार्ड
- केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा जारी सदस्य का फोटोयुक्त सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड।
- सदस्य का पेंशन कार्ड
- जन्म रजिस्ट्रार, नगर निगम, अन्य अधिसूचित स्थानीय निकाय, तालुक, तहसील आदि सरकारी निकायों द्वारा जारी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र।
- सदस्य का सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
- भामाशाह जैसे केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सदस्य का फोटो पहचान पत्र,
- जन-आधार, मगनरेगा, आर्मी कैंटीन कार्ड ईटीसी.
- सदस्य का पैन कार्ड
- सदस्य का 10वीं या 12वीं का स्कूल प्रमाण पत्र/मार्कशीट जिसमें पिता/माता का नाम हो
- सदस्य का ड्राइविंग लाइसेंस
- केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पारिवारिक पात्रता
- बच्चे के जन्म के बाद सरकारी अस्पताल द्वारा सदस्य की मां के नाम पर जारी डिस्चार्ज स्लिप/कार्ड
- विधायक/सांसद, राजपत्रित अधिकारी या नगर पार्षद द्वारा लेटर हेड पर जारी फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र,
- डाक विभाग ने सदस्य को पता कार्ड जारी किया
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सरपंच (अध्यक्ष) द्वारा सदस्य को जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र जिसमें एक फोटोग्राफ और परिवार के मुखिया के साथ संबंध
Marital Status Correction Documents List
- सरकार/स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/ग्राम द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र पंचायत
- तलाक का फरमान
- पासपोर्ट
- सदस्य द्वारा विधिवत् नोटरीकृत शपथ-पत्र
- राशन कार्ड/पीडीएस कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
- नियोक्ता द्वारा लेटर हेड पर जारी किया गया पारिवारिक सदस्य प्रमाण पत्र
- राज्य सरकार/ईसीएचएस/ईएसआईसी/सीजीएचएस मेडिकल कार्ड
- पेंशन कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- सांसद/विधायक/राजपत्रित अधिकारी/नगरपालिका परामर्शदाता/ग्राम पंचायत के सरपंच (अध्यक्ष) द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
Date of Joining Correction Documents List
- कर्मचारी रजिस्टर
- उपस्थिति रजिस्टर
- नियुक्ति पत्र या कोई अन्य दस्तावेज जो किसी केन्द्रीय या राज्य श्रम अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान द्वारा बनाए रखा गया हो
- स्थापना पत्र उनके लेटर हेड पर जिसमें स्पष्ट रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अंकित हो तथा नियोक्ता या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उक्त अवधि के दौरान कर्मचारी की ईसीआर द्वारा समर्थित हो।
- कर्मचारी द्वारा स्वघोषणा यदि प्राप्त अंशदान से मेल खाती हो
Date of Leaving ( Exit ) Correction Documents List
- त्यागपत्र/समाप्ति पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज जो प्रतिष्ठान किसी भी शर्त के तहत बनाए रखता है | केन्द्रीय या राज्य श्रम अधिनियम
- वेतन पर्ची/वेतन पर्ची/पूर्ण एवं अंतिम पत्र।
- उनके लेटर हेड पर स्थापना पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से छोड़ने की तारीख और विधिवत उल्लेख हो
- नियोक्ता या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित
- जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
- उपस्थिति और वेतन रजिस्टर
- मृत समझे गए लापता व्यक्ति के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट
- लापता व्यक्ति के मृत माने जाने की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
- कर्मचारी द्वारा स्वघोषणा, यदि प्राप्त अंशदान से मेल खाती हो
Reason of Leaving Correction Documents List
- त्याग पत्र
- स्थापना से उनके लेटर हेड पर पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से कर्मचारी के छोड़ने का कारण बताया गया हो तथा उक्त अवधि के दौरान ईसीआर द्वारा समर्थित हो।
- कर्मचारी को सेवा समाप्ति पत्र जारी किया गया
- कोई भी दस्तावेज जिसे प्रतिष्ठान कर्मचारी के बाहर निकलने का कारण स्थापित करने के लिए उपयुक्त समझे, नियोक्ता या प्रतिष्ठान के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उनके लेटरहेड पर विधिवत हस्ताक्षरित
- जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
- कर्मचारी द्वारा स्वघोषणा यदि प्राप्त अंशदान से मेल खाती हो
EPF Profile Online Correction के लिए किस में डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस में नहीं
16 जनवरी 2025 से जारी नई सर्कुलर के अनुसार अब कर्मचारियों को अधिकतम दो डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, जो कि पहले तीन डाक्यूमेंट्स लगाने होते थे, अब इसमें जानना होगा कि आपको किन में डॉक्यूमेंट लगते होंगे और किस कलेक्शन में डॉक्यूमेंट नहीं लगते होंगे | वे सभी कलेक्शन जो आपकी पर्सनल जानकारी से संबंधित है जैसे कि नाम, उम्र, पिता का नाम, माता का नाम, शादीशुदा स्थिति, जेंडर इनमें आपको डाक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी |
और ऐसे कलेक्शन जो आपकी नौकरी से संबंधित है जैसे की डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रिजाइन करने का कारण इत्यादि इनमें डाक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत होगी
ध्यान दें:-
पर्सनल कलेक्शन में अगर आपका एक से अधिक कलेक्शन है एक साथ में जैसे कि नाम और पिता का नाम एक साथ करेक्शन कर रहे हैं, या नाम और डेट ऑफ बर्थ का भी एक साथ करेक्शन कर रहे हैं तो ऐसी दशा में आपको डाक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत पड़ सकती है |
दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपकी सभी ऑनलाइन जॉइन डिक्लेरेशन फॉर्म की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया है कि आपको क्या-क्या दस्तावेज लगते होंगे, अपना करेक्शन करने के लिए | फिर भी आपके मन में कोई हमारे लिए सुझाव या आपका कोई सवाल हो तो, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं | हमें आपके सवाल और सुझाव को बेसब्री से इंतजार रहेगा इस प्रकार की और जानकारी के लिए हमें फॉलो जरूर करें | धन्यवाद..
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Sir mera name aur dob glt hai usko shi karana hai