EPFO Pension Rules: कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में जॉब करता है, तो संस्था के द्वारा मिलने वाला वेतन के अलावा उसकी भविष्य के लिए पीएफ और पेंशन में भी नामांकन किया जाता है | EPFO की तरफ से दी जाने वाली धनराशि संस्था से जॉब के रिटायरमेंट के बाद या आवश्यकता पड़ने पर संस्था में जॉब करते समय भी निकाल सकते हैं |
किसी कंपनी में जॉब करते समय आपकी बेसिक सैलरी का 12% और कंपनी का भी 12% आपके पीएफ की पासबुक में जमा होता है, जिसमें से 15.67% आपकी पीएफ की धनराशि होती है बाकी बची हुई 8.33 प्रतिशत पेंशन की धनराशि होती है, तो आज के लेख में हम जानेंगे कि किसी भी संस्था से जॉब के रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने वाली पेंशन की धनराशि कितनी होगी ?
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि ) के द्वारा पेंशन योजना की शुरुआत 16 नवंबर 1995 से की गई थी , इस योजना के तहत पीएफ कर्मचारी के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन कर्मचारियों के मृत्यु के बाद प्राप्त होगी और अगर पीएफ कर्मचारी जीवित है तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन दी जाएगी तो आइये जानते हैं पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी इस लेख में..
EPFO Pension Rules: पेंशन लेने की आवश्यक शर्तें..
पीएफ सदस्य पेंशन लेने के हकदार निम्नलिखित दो कर्म से होता है..
- 9.5 साल से कम की समय अवधि पर मिलने वाली पेंशन की शर्तें..
अगर किसी पीएफ कर्मचारी की पीएफ संस्थान में की गई पुरी कार्य अवधि 9 साल 6 महीने से कम होती है तो रिटायरमेंट के बाद वह फॉर्म 10C के द्वारा पेंशन में जमा कुल धनराशि को निकाल सकता है, पेंशन में जमा धनराशि टेबल दी के दिए गए नियम अनुसार दी जाती है
- 9.5 साल से अधिक की समय अवधि पर मिलने वाली पेंशन की शर्तें..
पीएफ सदस्य की कुल कार्य विधि 9 साल 6 महीने 1 दिन के बराबर है तो उसको 10 साल के बराबर गिना जाता है और अब वह पेंशन में जमा धनराशि को प्रतिमा मिलने वाली पेंशन के द्वारा प्राप्त कर सकता है जिसको फॉर्म 10d के द्वारा निकाल सकते हैं |
ध्यान दें :-
- अगर पीएफ कर्मचारी की कुल कार्य अवधि 9 साल 5 माह 29 दिन हैं तो 9 साल के बराबर होगी..
- अगर पीएफ कर्मचारी की कुल कार्य अवधि 9 साल 6 माह 1 दिन हैं तो 10 साल के बराबर होगी..
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EPFO Pension Rules: EPS’95 पेंशन योजना के प्रावधान..
पीएफ कर्मचारी को पेंशन लेने के लिए कुछ शर्तों का होना अति आवश्यक है जो निम्नलिखित में.
- 10 सालों तक जमा होने वाली पेंशन की धनराशि..
पीएफ सदस्य की कुल कार्य विधि 10 साल या इससे अधिक होने पर वह हकदार हो जाता है,
- 58 वर्ष की आयु..
पीएफ सदस्य 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन के लिए क्लेम कर सकता है चाहे वह जब हो या ना हो, मगर ध्यान रहे अगर वह किसी भी संस्था में जॉब कर रहा है 58 साल की आयु पूर्ण होने पर तो उसकी पीएफ में अंशदान जमा नहीं होना चाहिए मतलब पीएफ का मेंबर नहीं होना चाहिए..
EPFO Pension Rules: 50 वर्ष की आयु में पेंशन लेने का नियम..
अगर कोई कर्मचारी किसी भी संस्था से जॉब छोड़ देता है और उसकी आयु 50 वर्ष होने पर वह पेंशन के लिए मान्य होगा, मगर 58 साल से कम होने पर प्रति माह 4% पेंशन कम दी जाएगी | जानते हैं इसको ..
- अगर कोई पीएफ सदस्य 57 वर्ष की आयु में पेंशन के लिए क्लेम करता है तो उसको 4% कम पेंशन दी जाएगी.
- इसी प्रकार अगर कोई पीएफ सदस्य 56 वर्ष की आयु में पेंशन के लिए क्लेम करता है तो उसको 8% कम पेंशन दी जाएगी.
- 58 साल से 1 वर्ष की अधिक आयु के बाद पेंशन लेने पर 4% अधिक पेंशन दी जाएगी ( मतलब 59 साल के बाद )
- और 58 वर्ष से 2 वर्ष अधिक आयु के बाद पेंशन लेने पर 8% अधिक पेंशन दी जाएगी ( मतलब 60 साल के बाद )
EPFO Pension Rules: पेंशन की गणना कैसे करते हैं ?
जब कोई पीएफ सदस्य रिटायर होता है, तो उसकी पेंशन की गणना निम्नलिखित दो कारणों पर आश्रित होती है.
- पेंशन में जमा की गई धनराशि की कुल समय सीमा:-पीएफ कर्मचारी जब किसी संस्था में 10 वर्ष की कार्य अवधि पूर्ण कर लेता है, तो उसको प्रत्येक महीने पीएफ की तरफ से पेंशन के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है, अगर यही समय सीमा 20 साल से ऊपर होने पर दो वर्ष अधिक समय सीमा का बोनस दिया जाता है, जैसे कि अगर किसी की सदस्यता 20 वर्ष हो चुकी है तो उसको 22 वर्ष के बराबर गिना जाएगा इसी प्रकार अगर किसी की समय सीमा 25 वर्ष हो चुकी है तो 27 वर्ष गिना जाएगा मगर यह अधिकतम 35 साल होती है, मतलब 33 साल की समय सीमा होने पर 35 वर्ष गिना जाएगा और 35 वर्ष की समय सीमा पर होने पर भी 35 वर्ष से ही गिना जाएगा |
- जॉब छोड़ने से पहले 60 महीने का औसतन वेतन:- जब पीएफ की पेंशन की गणना की जाती है, तो उसके पिछले 60 महीने बेसिक और महंगाई भत्ता का औसत को गिना जाता है..
EPFO Pension Rules: पेंशन की गणना का फार्मूला क्या है ?
पीएफ सदस्य की पेंशन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग करके उसको मिलने वाली पेंशन की गणना की जा सकती है.
पेंशन :- पीएफ सदस्यता की कुल समय सीमा X पिछले 60 महीने का औसतन वेतन / 70
उदाहरण के लिए :-
अगर किसी व्यक्ति की कुल समय सीमा 12 वर्ष है और उसके पिछले 60 महीने का औसतन वेतन (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता ) का औसत 14000 रुपए है तो उसको मिलने वाली पेंशन इस प्रकार है..
मिलने वाली पेंशन :- 12 X 14000 / 70 = 2400 रुपए प्रति महीने
इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की कुल समय सीमा 25 वर्ष है और उसके पिछले 60 महीने का औसतन वेतन (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता ) का औसत 15000 रुपए है तो उसको मिलने वाली पेंशन इस प्रकार है..
मिलने वाली पेंशन :- 27 (25 वर्ष की कुल कार्य अवधि + 2 साल का बोनस ) X 15000 / 70 = 5785.71 रुपए प्रति महीने
EPFO Pension Rules: कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिल सकती है ?
- पीएफ सदस्य को कम से कम ₹1000
- और अधिक से अधिक 7500 हजार रुपए ( 35 X 15000 / 70 = 7500 ) पीएफ के वर्तमान नियम अनुसार मिल सकती है
दोस्तों आशा है आपको यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी, अगर आपके मन में फिर भी कोई “सवाल या सुझाव” हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमें आपके ” सवाल और सुझाव” दोनों का बेसब्री से इंतजार रहेगा धन्यवाद..
Pl cleariy fiy job start hone se 60 month pakada jaye ga kya ya
जब स्टार्ट होने से 60 महीने से नहीं लास्ट के 60 महीने का एवरेज दिया अगर किसी की जॉब 60 महीने नहीं है फिर उनकी जब होगी उनके हिसाब से एडिट किया जाएगा..
समस्या कमेंट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और भी कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकती ह
Meri service 1995 se december 2023 he yani 28 sal 1 month he, +2 year phir bhi penson rs-4687/- rupees bani hai
आपकी टेंशन इसलिए कंपनी है क्योंकि यह नियम 2014 के बाद गांधी जी ने 2014 से पहले जितने भी सदस्य होंगे की पेंशन काम नहीं है अगर आप ज्यादा टेंशन के लिए तो आपको पीएफ ऑफिस जाकर हायर टेंशन के लिए बात कर सकते हैं आपका कॉमेंट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपका कोई और समस्या हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं