eps new rules : सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2025 से बदलने वाले नए नियम जो की पीएफ पेंशन के लिए देंगे राहत की खबर, नए सिस्टम अपडेट के कारण लगभग 78 लाख पीएफ पेंशनर को होगा इसका फायदा | और आने वाले सभी पेंशनर्स के लिए अब नए सिस्टम बदलाव से होगा उनकी पेंशन निकलना और भी आसान, तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस लेख में की क्या है 1 जनवरी 2025 से नया नियम |
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए नया बदलाव करने जा रही है, इसके अंतर्गत लगभग 78 लाख पेंशनधारियों का फायदा मिलेगा | प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली है राहत की खबर, जिससे पीएफ सदस्य को उनकी पेंशन निकालना हो जाएगा और भी आसान | यह नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा, अब पीएफ सदस्य किसी भी बैंक से अपनी पेंशन को प्राप्त कर पाएंगे |
दरअसल केंद्र सरकार के सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम ( CPPS ) से पीएफ सदस्य के कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है जो पहले 1995 के नियम पर लागू था अब उसको बदलाव करने जा रही है सरकार जो की 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू हो जाएगा , इस बदलाव के बाद कर्मचारी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल पाएंगे |
78 लाख पीएम सदस्यों को होगा इसका फायदा , EPS New Rules
केंद्र सरकार के बदले गए नियम के अनुसार लगभग 78 लाख से अधिक पेंशनधारियों को इसका फायदा मिलने वाला है, वर्तमान में 1995 के नियम अनुसार कुछ ही बैंकों में पेंशन का पैसा दिया जाता था मगर अब बेहतर आईटी सेक्टर और बैंकिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर इस योजना में सुधार किया जा रहा है |
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंदारिया ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की मंजूरी के बाद पीएफ सदस्य की पेंशन निकालने की होने वाली असुविधा में बहुत बड़ा सुधार होगा | इसके अंतर्गत कर्मचारी हिंदी संगठन के वे सभी कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे वह अब भारत की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन जो हर महीने उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी प्राप्त कर पाएंगे |
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम ( CPPS) क्या है, EPS New Rules
सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पल है जो नेशनल स्तर पर एक सिस्टम शुरू करेगी, इस प्रणाली के माध्यम से भारत में स्थित किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में के माध्यम से पेंशन उसके लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी | यह सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की चल रही IT आधुनिकरण परियोजना IT सक्षम प्रणाली ( CITES 2.01 ) के माध्यम से भारत में 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी जाएगी , इस प्रणाली के लागू होते ही उन सभी पीएफ सदस्यों को लाभ मिलेगा जो रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन लेने के हकदार हैं |
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EPFO के अंतर्गत मासिक पेंशन लेने के हकदार कौन होंगे ? EPS New Rules
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऐसे सदस्य जो अपनी कार्य अवधि अवधि 10 साल को पूर्ण कर चुके होंगे मासिक पेंशन के हकदार होंगे.
- ऐसे कर्मचारी जो मात्र 9 साल की सर्विस ही कर पाए हैं, अपने कार्यकाल में वह इस योजना के लिए हकदार नहीं होंगे.
- 58 साल पर उनका पूर्ण पेंशन मिलेगी जबकि 50 साल पर कम ब्याज दर पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.
- 58 से लेकर 50 वर्ष की बीच में जितने भी वर्ष कम से पेंशन लेंगे चार प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से कम पेंशन प्राप्त होगी.
- 58 साल के बाद अगर 59 साल में पेंशन लेते हैं, तो चार प्रतिशत अधिक पेंशन प्राप्त होगी | इसी प्रकार अगर 60 साल में लेते हैं तो 8% अधिक पेंशन प्राप्त होगी.
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन के हकदार उनके परिवार के सदस्य होंगे.
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद अगर उसकी शादी हो गई है तो उसकी बीवी पेंशन की हकदार होंगी और अगर शादी नहीं हुई है तो उनके माता-पिता इस पेंशन के हकदार होंगे.