How to Update Bank Details in epfo : अब 2 मिनट में बैंक चेंज कर सकते हैं

How to update bank details in epfo : अपने पीएफ खाता से पैसे निकालने के लिए आप किसी भी बैंक को केवाईसी के द्वारा जोड़ सकते हैं जो भी आपकी सुविधा के अनुसार हो , पीएफ खाता में बैंक को जोड़ना अब बहुत ही आसान है किसी भी बैंक को बदलने के लिए मात्र आपको आधार कार्ड से फोन नंबर जुदा होना जरूरी है |

अगर पीएफ खाता से पैसे को निकालना चाहते हैं तो बैंक के साथ-साथ आपकी आधार कार्ड की केवाईसी और पैन कार्ड की केवाईसी भी आवश्यक है , तो आज के लेख में जानेंगे कि पीएफ की केवाईसी आपकी कितने दिनों में अप्रूव कर दी जाती है, और किन केवाईसी को आप खुद से कर सकते हैं और किस केवाईसी को आपको एंपलॉयर के द्वारा ही करवाना होगा..

Join Whatsapp Channel
Join Telegram channel

How to update bank details in epfo

EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ).?

Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन का संक्षेप है, जो भारत सरकार के एक स्वायत्त संगठन है जो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन प्रदान करना है, जिससे वे अपने बाद के जीवन को सकारात्मक रूप से जी सकें। EPFO कार्यालयों द्वारा देशभर में स्थापित किए गए हैं और इसका प्रबंधन भारतीय श्रम मंत्रालय के तहत होता है। यह एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें कर्मचारी और उनके नियोक्ता दोनों योजना में योगदान करते हैं।

आधार कार्ड KYC : KYC of Aadhar Card ,

आधार कार्ड की अब केवाईसी बिना नियोक्ता के नहीं करवा सकते , मतलब आपको अपने पीएफ खाते से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए अपने इम्लायर से मदद लेनी होगी , आधार कार्ड की केवाईसी में विशेष ध्यान यह  रखना है, कि आपका आधार कार्ड में जो डिटेल है जैसे कि आपका नाम आपकी उम्र और आपके पिताजी का नाम आपका पीएफ खाता के समान होना चाहिए, अगर इसमें से नाम उम्र या पिता के नाम में कुछ भी गलती होती है | तो आपकी आधार कार्ड की केवाईसी नहीं हो पाएगी , और बिना आधार कार्ड की केवाईसी के अपना न तो पासवर्ड को बदल सकते हैं, और ना ही अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर सकते हैं |

यह भी जाने :- कैसे चेक करें अपना PF बैलेंस, आसान तरीका

 

आधार कार्ड की KYC कितने दिन में अप्रूव होगी ? In how many days will KYC of Aadhar card be approved ?

किसी भी कर्मचारी की आधार कार्ड की केवाईसी आपके नियोक्ता पर डिपेंड होती है, मतलब नियोक्ता चाहे तो आपकी केवाईसी आधार कार्ड की 5 मिनट में अप्रूव कर सकता है | मगर इसमें  आपकी आधार कार्ड में जो डिटेल है, वह डिटेल आपकी पीएफ खाता से मैच करनी चाहिए |

पैन कार्ड  केवाईसी : KYC of PAN Card ,

पैन कार्ड की केवाईसी की आवश्यकता आपको तब पड़ती है, जब आपका PF का अमाउंट 50,000 से ज्यादा का हो जाता है | अगर आप पैन कार्ड नहीं लगते हैं और आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो 34.6% तक का टैक्स काटा जा सकता है, इसलिए अपने टैक्स से बचने के लिए पैन कार्ड लगाना जरूरी है | मगर यह आप तभी लगाना जरूरी होगा जब आपका अमाउंट 50000 से ज्यादा का होगा | 50000 से कम के अमाउंट पर पैन कार्ड लगाना जरूरी नहीं है | पैन कार्ड की केवाईसी के लिए आपके अकाउंट लॉगिन करना होगा जिसमें आपको अपना पैन नंबर दर्ज करके ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करने से लगा दिया जाएगा |

पैन कार्ड की KYC कितने दिन में अप्रूव होगी .? In how many days will KYC of PAN Card be Approved?

पैन कार्ड की केवाईसी आपकी नियोक्ता के द्वारा 5 मिनट में भी अप्रूव की जा सकती है , बस आपका नियोक्ता को अपने डिजिटल साइन के द्वारा केवाईसी को अप्रूव कर दिया जाएगा | अगर आपका नियोक्ता केवाईसी को अप्रूव नहीं करता है, तो 60 दिन के बाद आपकी पैन कार्ड की केवाईसी स्वत: ही  अप्रूव कर दी जाती है, मगर आपकी पैन कार्ड में डिटेल पीएफ की प्रोफाइल की डिटेल से मैच करनी चाहिए |

अगर पैन कार्ड की केवाईसी ना की जाए तो क्या होगा .?

अगर अपने पीएफ खाता से पैन कार्ड की केवाईसी नहीं करवाते हैं ,और आपका PF का अमाउंट 50,000 से कम है पेंशन को छोड़कर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा | मगर आपका PF का अमाउंट जिसमें आपका ब्याज भी शामिल होगा 50000 से ज्यादा है तो 34.6 % तक आपका टैक्स काटा जा सकता है | इसलिए इस टैक्स से बचने के लिए पैन कार्ड लगाना जरूरी है |

अगर टैक्स काट लिया गया है तो क्या करें ?

अगर  आपके पीएफ खाता से पैन कार्ड नहीं लगा है, और आपका PF का अमाउंट 50,000 से ज्यादा था , और अपने क्लेम फॉर्म 19 और फॉर्म 10C के द्वारा पैसा निकाल लिया है, जिससे आपका टैक्स कट गया है, तो आपको पैसा वापस लेने के लिए टीडीएस के द्वारा पैसा वापस लिया जा सकता है |

बैंक अकाउंट की KYC : How to update bank details in epfo

आप अपने पीएफ का और पेंशन का पैसा जी भी बैंक खाता में चाहते हैं, उसको केवाईसी के द्वारा अप्रूव करवा सकते हैं | अगर आप किसी भी बैंक को एक बार अप्रूव करवा चुके हैं और हम दूसरी बैंक को उसमें अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो केवाईसी के द्वारा भी बैंक  को चेंज कर सकते हैं |

बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके, अपनी खाता संख्या और अपना आईएफएससी कोड दर्ज करके , ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करवा सकते हैं | बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए ध्यान रखना है जो भी फोन नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होगा, उस पर ओटीपी जाएगा| | बिना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक के यह प्रक्रिया आप नहीं कर सकते |

बैंक अकाउंट KYC कितने दिन में अप्रूव हो जाती है ? In how many days does bank account KYC get approved ?

जब अपने पीएफ खाता से अपनी बैंक खाता को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी बैंक की डिटेल दर्ज करके वेरीफाई करना होता है | आपके बैंक अकाउंट की रिक्वेस्ट के 24 से 48 घंटे के अंदर बैंक के द्वारा आपकी बैंक अकाउंट को अप्रूव कर दिया जाता है , मगर 24 से 48 घंटे के दिनों में बैंक में कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए | मतलब Working Days में बैंक होनी चाहिए |

अगर किसी कारणवश बैंक बंद रहती है, तो 24 से 48 घंटे की समय सीमा बढ़ भी सकती है | बैंक के द्वारा आपकी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद बैंक की केवाईसी की रिक्वेस्ट आपकी मेंबर के पास जाती है , एंपलॉयर के पास बैंक की रिक्वेस्ट जाने के बाद वह चाहे तो 5 मिनट में अपने डिजिटल साइन के द्वारा आपकी बैंक की केवाईसी को अप्रूव कर सकता है , और चाहे तो महीना भर आपकी केवाईसी को अप्रूव ना करें | मतलब आपकी बैंक की केवाईसी आपके एंपलॉयर के ऊपर डिपेंड होती है |

बैंक की KYC नियोक्ता अप्रूव ना करे तो क्या करें .?

अगर आप अपनी बैंक की केवाईसी को जल्दी अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो आप अपने नियोक्ता से संपर्क कर सकते हैं | कि आपकी वह केवाईसी जल्दी अप्रूव कर दे डिजिटल साइन के द्वारा | अगर फिर भी आपका नियोक्ता आपकी केवाईसी जल्दी अप्रूव नहीं करता है, तो आपको फिर अपने नियोक्ता के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत ( Grievance ) दर्ज करनी होगी |

PF Claim Reject  ना हो इसके लिए क्या करें ? What to do to ensure that PF claim is not rejected ?

आपकी PF Claim रिजेक्ट ना हो, इसके लिए निम्नलिखित कारण को विशेष ध्यान रखना है..

Bank Details :- 

PF का पैसा निकालने के लिए आप जिस भी बैंक का उसे कर रहे हैं, उसे बैंक में विशेष ध्यान यह रखना है कि आपका नाम और आपके पिता का नाम दोनों होना चाहिए, जैसा कि आपकी पीएफ की प्रोफाइल में है | और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बैंक में आपका नाम और आपके पिताजी का नाम एक लाइन में नहीं होना चाहिए उदाहरण के लिए किसी का नाम मोहन है और उनके पिता का नाम सोहन है तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए

उदाहरण :- मोहन आत्मज सोहन ( Mohan S/O Sohan ).

अगर एक लाइन में नाम हो गया है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और सुधार कैसे करें :-

अगर किसी कर्मचारी का नाम और उनके पिता का नाम बैंक में एक लाइन में दर्ज हो गया है, तो पीएफ क्लेम करने पर Name Mismatch आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा | और आपकी केवाईसी पहले से ही रिजेक्ट कर दी गई होगी Name Mismatch  के कारण |

सुधार कैसे करें :-

बैंक की केवाईसी के सुधार के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा, और एक एप्लीकेशन लिख कर देना होगा | जिसमें लिखना होगा कि आपका नाम और आपके पिताजी का नाम एक लाइन में नहीं किया जाए, मतलब अलग-अलग लाइन में कर दिया जाए | और यह सुधार  होने के बाद बैंक के द्वारा बैंक पासबुक का प्रिंटआउट भी निकाल लिया जाएगा, और वही प्रिंटआउट क्लेम में दोबारा लगा दिया जाएगा | name mismatch के कारण आपकी बैंक केवाईसी भी, आपकी PF प्रोफाइल से रिजेक्ट कर दी गई होगी, इसलिए आपको दोबारा से आपको बैंक की केवाईसी अप्रूव करवानी होगी उसी के बाद आपका क्लेम करना होगा |

Aadhar Card Details :- 

आधार कार्ड में विशेष कर आपका नाम,  आपके पिताजी का नाम, और आपकी उम्र पीएफ की प्रोफाइल से मेल खानी करनी चाहिए | और किसी कारण बस अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवाते हैं, तो आपकी PF की केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है | आपको दोबारा से अपने एंपलॉयर से आधार कार्ड की केवाईसी को अप्रूव करवाना होगा, अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपका PF के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आधार की Detail Mismatch होने के कारण |

Service Overlap :- 

जब आप एक कंपनी को रिजाइन करते हैं, और दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो नियम के अनुसार जिस कंपनी से आप पहले रिजाइन करेंगे | उसकी रिजाइन डेट पहले होनी चाहिए और अगली कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो उसकी डेट आगे होनी चाहिए | मगर किसी कारण बस आपकी पिछली कंपनी की रिजाइन डेट अगली कंपनी की जॉइनिंग डेट से पहले आपकी PF की सर्विस हिस्ट्री में एंट्री हो जाती है तो इस प्रकार आपको Service Overlap का समस्या आएगी |

Service Overlap का समाधान :-

अगर किसी भी कर्मचारी की पीएफ अकाउंट में Service overlap हो चुकी है तो इसके समाधान के लिए आपको अपने कंपनी के द्वारा Joint Declaration form को वेरीफाई करवाना होगा और सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट को अपने पीएफ ऑफिस जमा करना होगा | जिसके द्वारा आपकी सर्विस ओवरलैप की समस्या का समाधान हो जाएगा |

Working in Multiple companies in a time : एक समय पर एक से ज्यादा कंपनियों में कार्यरत होना  :-

अगर कोई कर्मचारी पिछली कंपनी में जॉब करते हैं , और कभी इंटरव्यू के दौरान दूसरी कंपनी में कुछ दिन जॉब करते हैं | और काम पसंद ना आने पर दोबारा से पुरानी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर जिस कंपनी में आपने कुछ दिन के लिए जॉब की थी उसमें आपकी दूसरी मेंबर आईडी बना दी गई है | तो एक टाइम पर आपकी दो मेंबर आईडी बन जाती है, तो इस प्रकार से आपको पीएफ निकालने में समस्या आएगी |

अगर किसी कर्मचारी की पीएफ में इस टाइप का दो मेंबर आईडी बन जाती है, एक ही समय पर तो इसका कोई समाधान नहीं है | फिर आपको यह पैसा नहीं निकाल सकते, आप जितना भी हो सके इससे एडवांस क्लेम करके पैसा ले सकते हैं | इसलिए ध्यान रखना है एक समय पर दो कंपनियों में मेंबर आईडी नहीं बने |

Already Settled :-

इस इस प्रकार का पीएफ क्लेम रिजेक्ट करने का में कारण होता है, कि आप पुरानी कंपनियों में जो पैसा था उसको अपने नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया और नई कंपनी में रिजाइन होने के बाद आपने फार्म 19 PF के लिए और फॉर्म 10c पेंशन के लिए क्लेम कर दिया | तो आपका जो लास्ट कंपनी होगी उसी से आपका पीएफ और पेंशन दोनों निकाल दिया जाएगा, पुरानी कंपनियों का पैसा पुरानी कंपनियों की मेंबर आईडी में ही रहे जाएगा | अब आपकी पुरानी कंपनियों में पैसा है, तो आप दोबारा से PF को निकालने के लिए क्लेम करेंगे तो आपको Already Settled का कारण देकर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा |

Already Settled का समाधान :-

इस प्रकार का रिजेक्शन के लिए आपको अब ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए आप ऑफलाइन क्लेम कर सकते हैं | या फिर जब भी आप कभी नई कंपनी में जब के लिए जॉइनिंग करेंगे तो, पिछली कंपनियों का सारा पैसा आपको नई वाली कंपनी में ट्रांसफर करना होगा | और जब भी आप नई वाली कंपनी से रिजाइन करेंगे, तो इस प्रकार से आपका सारा पैसा निकल जाएगा | अगर आप नहीं कंपनी में जॉइनिंग नहीं करना चाहते हैं, तो मात्र आपको ऑफलाइन तरीके से ही आपका पैसा निकल पाएगा |

FAQs

क्या हम ईपीएफ में बैंक विवरण ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं?

आप ऐप में बैंक विवरण ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपने नियोक्ता से डिजिटल साइन के द्वारा अप्रूव करवाना होगा |

EPFO में नया बैंक खाता अपडेट करने में कितना समय लगेगा?

EPFO में अपना नया बैंक खाता अपडेट करने के लिए पहले आपके लॉगिन करके अपनी बुक की डिटेल को दर्ज करना होगा, बैंक डिटेल दर्ज होने के 24 से 48 घंटे बाद बैंक आपको अप्रूव कर देगी | बैंक के अप्रूव होने के बाद आपका नियोक्ता डिजिटल साइन के द्वारा अप्रूव कर देगा, अगर नियोक्ता चाहे तो आपका डिजिटल साइन 5 मिनट में अप्रूव करके आपकी केवाईसी को अप्रूव कर सकता है, तो इसलिए आपको दो से तीन दिन में आपकी बैंक की केवाईसी अप्रूव हो सकती है अगर आपका नियुक्ति डिस्टीलिटी साइन जल्दी अप्रूव कर देता है तो |

Leave a Comment

Translate »
PF KYC Reject : Name Mismatch के कारण हुई आपकी केवाईसी रिजेक्ट बस 2 मिनट में करें ठीक EPFO Pension Rule: Job से रिटायर होने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी..? UAN Account Disabled : UAN अकाउंट डिसेबल होने पर क्या करें ?