PF Benefits After Death : यदि कोई PF सदस्य अपनी नौकरी से सेवा समाप्ति (Resignation / Retirement) के बाद किसी भी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके परिवार, आश्रितों तथा नामित व्यक्ति (Nominee) के मन में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। सबसे आम प्रश्न यह होते हैं कि उन्हें कौन-कौन से मृत्यु दावा लाभ (Death Claim Benefits) मिलेंगे, क्या आजीवन पेंशन (Family Pension) का प्रावधान है, और इन लाभों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है।

1️⃣ मृत्यु होने पर कौन-कौन से लाभ मिलते हैं ?
EPFO के अंतर्गत किसी PF सदस्य की मृत्यु होने पर, चाहे वह सेवा में हो या सेवा समाप्ति के बाद, कुछ निश्चित परिस्थितियों में निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
(क) कर्मचारी भविष्य निधि राशि (PF Balance)
- PF खाते में जमा की गई पूरी राशि, जिसमें कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज शामिल होता है
- यह राशि सीधे नामित व्यक्ति (Nominee) को दी जाती है
- यदि नामांकन उपलब्ध नहीं है, तो यह राशि कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) को दी जाती है
- इस लाभ के लिए संबंधित व्यक्ति को फॉर्म 20 भरकर जमा करना आवश्यक होता है
यह लाभ लगभग सभी मृत्यु मामलों में देय होता है, चाहे सदस्य की मृत्यु नौकरी छोड़ने के कितने ही समय बाद क्यों न हुई हो।
(ख) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS – Family Pension)
- यदि PF सदस्य EPS, 1995 का सदस्य रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का अधिकार मिलता है
- इस पेंशन का उद्देश्य मृत्यु के बाद परिवार को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है
- इसके लिए फॉर्म 10डी के माध्यम से आवेदन किया जाता है
महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के मामलों में न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त लागू नहीं होती।
(ग) कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI – Insurance)
- यदि PF सदस्य की मृत्यु सेवा में रहते हुए होती है, तो उसके परिवार को EDLI – Insurance का लाभ मिलता है
- यह एकमुश्त बीमा राशि होती है, जो EPFO द्वारा निर्धारित सीमा तक दी जाती है
- लेकिन यदि मृत्यु नौकरी छोड़ने के बाद होती है, तो सामान्यतः EDLI का लाभ देय नहीं होता
2️⃣ नौकरी छोड़ने के बाद मृत्यु होने पर पेंशन मिलेगी या नहीं ?
यह प्रश्न बहुत से परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
✔ हां, पेंशन मिलेगी, यदि:
- सदस्य EPS, 1995 का सदस्य रहा हो
- सदस्य की मृत्यु नौकरी छोड़ने के बाद हुई हो
👉 EPFO नियमों के अनुसार, यदि किसी PF सदस्य की मृत्यु सेवा समाप्ति के बाद भी हो जाती है, तब भी उसके पति / पत्नी, आश्रित बच्चे या अन्य पात्र पारिवारिक सदस्य पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पाने के हकदार होते हैं।
3️⃣ नामित व्यक्ति को आजीवन पेंशन मिलेगी या कितने वर्षों तक ?
👩 पत्नी / 👨 पति पेंशन (Spouse Pension)
- पति या पत्नी को आजीवन पेंशन प्रदान की जाती है
- यह पेंशन तब तक मिलती रहती है, जब तक पति या पत्नी जीवित रहते हैं
- पुनर्विवाह की स्थिति में EPFO के नियम अलग-अलग हो सकते हैं
👶 बच्चों की पेंशन (Children Pension)
- प्रत्येक पात्र बच्चे को मूल पारिवारिक पेंशन का 25 प्रतिशत दिया जाता है
- अधिकतम दो बच्चों को ही यह लाभ मिलता है
- बच्चों को पेंशन 25 वर्ष की आयु तक या विवाह तक (जो पहले हो) मिलती है
👴👵 आश्रित माता-पिता (Dependent Parents)
- यदि PF सदस्य अविवाहित था या उसके पीछे कोई पति/पत्नी या बच्चा नहीं है
- और माता-पिता उस पर आश्रित थे, तो उन्हें पेंशन का लाभ दिया जा सकता है
4️⃣ मृत्यु के कितने वर्षों बाद पेंशन का दावा किया जा सकता है ?
- EPFO के नियमों में पेंशन दावा करने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है
- फिर भी यह सलाह दी जाती है कि मृत्यु के बाद यथाशीघ्र दावा प्रस्तुत किया जाए
- अत्यधिक विलंब होने पर दस्तावेज़ सत्यापन, रिकॉर्ड मिलान और प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है
5️⃣ नामित व्यक्ति को कौन-कौन से प्रपत्र (Forms) भरने होते हैं ?
| लाभ | प्रपत्र का नाम |
|---|---|
| PF राशि | फॉर्म 20 |
| मासिक पारिवारिक पेंशन | फॉर्म 10डी |
| पेंशन निकासी (यदि पात्र) | फॉर्म 10सी |
सभी प्रपत्र सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करना अनिवार्य होता है।
EPFO नियमों का संक्षिप्त सारांश
- नौकरी छोड़ने के बाद मृत्यु होने पर पूरी PF राशि नामित व्यक्ति को मिलती है
- EDLI – Insurance का लाभ केवल सेवा के दौरान मृत्यु पर मिलता है
- पति या पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेंशन (Family Pension) दी जाती है
- बच्चों को पेंशन 25 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाती है
- पेंशन दावा करने के लिए कोई वर्ष सीमा निर्धारित नहीं है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: यदि नौकरी छोड़ने के 10 या 15 वर्ष बाद मृत्यु हो जाए, तो क्या पेंशन मिलेगी?
✔ हां, यदि सदस्य EPS, 1995 का सदस्य रहा है, तो परिवार को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) अवश्य मिलेगी।
प्रश्न 2: क्या नामित व्यक्ति (Nominee) और कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) दोनों दावा कर सकते हैं?
✔ प्राथमिक अधिकार नामित व्यक्ति को होता है। यदि नामांकन नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी दावा कर सकता है।
प्रश्न 3: क्या पारिवारिक पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक है?
✔ नहीं, मृत्यु के मामलों में न्यूनतम सेवा की शर्त लागू नहीं होती।
प्रश्न 4: अविवाहित PF सदस्य की मृत्यु पर क्या माता-पिता को पेंशन मिल सकती है?
✔ हां, यदि माता-पिता सदस्य पर आश्रित थे, तो उन्हें पेंशन का लाभ मिल सकता है।
प्रश्न 5: क्या PF और पेंशन दोनों का दावा एक साथ किया जा सकता है?
✔ हां, PF (फॉर्म 20) और पेंशन (फॉर्म 10डी) दोनों के लिए अलग-अलग लेकिन एक ही समय पर आवेदन किया जा सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह जानकारी EPFO के वर्तमान नियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों पर आधारित है। नियमों में समय-समय पर परिवर्तन संभव है। किसी भी प्रकार का दावा करने से पहले संबंधित EPFO कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
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