PF Withdrawal Rejected: Wages are more than 15000 not eligible for pension membership इस कारण से आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है ? जाने पूरी प्रक्रिया हिंदी में..

PF Withdrawal Rejected: Wages are more than 15000 not eligible for pension membership: जब भी कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में जॉब करता है तो 1 सितंबर 2014 EPFO में नियमों अनुसार उसकी PF और पेंशन दोनों में पीएफ का पैसा जमा होना आवश्यक है | जब भी कोई पीएफ कर्मचारी अपनी नौकरी  समाप्त करने के बाद पीएफ जमा धनराशि को निकालने के लिए फार्म 19 और फार्म 10C ( 9.5 साल से कम की जॉब पर ) के द्वारा क्लेम करता हैं तो उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है ,और रिजेक्ट होने में उनके दो कारण हो सकते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं..

  1. Wages are more than 15000 not eligible for pension membership
  2. Wages less than 15000/- & EPS contribution not deducted pls clarify

आईए जानते हैं इन दोनों कारणों के बारे में विस्तार से अगर आपका PF किसी भी कारण से रिजेक्ट हुआ है, तो आपको इस लेख में विस्तृत जानकारी मिलेगी और आपको उसकी समस्या का समाधान भी मिलेगा कि आप PF का पैसा कैसे निकाल सकते हो

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PF Withdrawal Rejected: Wages are more than 15000 not eligible for pension membership

तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में जॉब के लिए पहली बार जॉब करता है, तो उसकी EPFO में भी नामांकन किया जाता है | पीएफ जमा होने वाला पैसा सदस्य और कंपनी दोनों के द्वारा बराबर-बराबर दिया जाता है मतलब 12% कंपनी के द्वारा जमा किया जाता है और 12 ही प्रतिशत कर्मचारी का जमा होता है | ध्यान रहे पीएफ में जमा होने वाला पैसा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का ही 12% होता है मतलब 12% कर्मचारी का और 12% कंपनी का कुल हुआ 24% व्यक्ति का बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का |

जब भी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता ₹15000 रुपए हो जाती है, तब इस पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमानुसार निम्नलिखित दो नियम के अनुसार उनकी पेंशन में जमा होने वाला नियम चालू हो जाता है..जो विस्तार से जानेंगे..

Wages are more than 15000 not eligible for Pension membership

जब किसी व्यक्ति की  पहली बार किसी भी संस्थान में एक अच्छी सैलरी पैकेज पर जॉब लगती है, तो उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता 15000 से ज्यादा से शुरू किया जाता है | तो उसकी पीएफ खाते में पेंशन में कोई भी धनराशि जमा नहीं होना चाहिए मतलब EPS का सदस्य नहीं होना चाहिए |

अगर किसी भी दिशा में 15000 की ज्यादा सैलरी उसका पेंशन में पीएफ का पैसा जमा किया जाता है तो जब भी सदस्य अपना सभी कंपनियों से जॉब छोड़ने के बाद पीएफ और पेंशन का पैसा निकलता है तो पीएफ का पैसा को दे दिया जाता है मगर पेंशन का पैसा Wages are more than 15000 not eligible for pension membership के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है,

Wages are more than 15000 not eligible for pension membership का क्या मतलब होता है..?

इसका मतलब यह हैं कि शुरुआती दिनों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता ₹15000 है और उसके बावजूद भी आप पेंशन के मेंबर हैं, इसलिए आपका PF Claim रिजेक्ट किया जा रहा है | EPS 1995 के अंतर्गत अगर किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता 15000 से ज्यादा है, तो उसका पेंशन में पैसा जमा नहीं होना चाहिए मगर आपका पेंशन में पैसा जमा हुआ है तो यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है |

Wages are more than 15000 not eligible for Pension membership” के कारण Reject PF Claim का समाधान क्या है .?

अगर किसी पीएफ सदस्य का उपर्युक्त दिए गए कारण की वजह से पीएफ Claim Reject किया जाता है, तो उसको अपने नियोक्ता के द्वारा 3A फार्म भरवाना होगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी पीएफ ऑफिस के नाम लिखवानी होगी कि  नियोक्ता से जानकारी के अभाव में या गलती के कारण पीएफ सदस्य का 15,000 से ज्यादा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता होने के कारण भी पेंशन का पैसा जमा किया गया | कंपनी के द्वारा दिया गया फॉर्म 3a और एक एप्लीकेशन फॉर्म कर्मचारियों को पीएफ ऑफिस में जमा करवाना होगा.

अब पीएफ ऑफिस कंपनी के द्वारा दिया गया 3a फॉर्म और एप्लीकेशन के द्वारा पेंशन वाले विकल्प में जितना भी पैसा होगा वह नियोक्ता और कर्मचारी वाले विकल्पों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा | जैसे ही पेंशन का पैसा कर्मचारी और नियुक्ति के कॉलम में आ जाता है, आप दोबारा से पीएफ क्लेम करेंगे इस बार आपका पीएफ क्लेम का पैसा दे दिया जाएगा |

यह भी पढ़ें :- जॉब से रिटायर होने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, चेक करें..

 

Wages Less than 15000/- & EPS contribution not Deducted pls clarify..

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अगले नियम अनुसार:-  अगर कोई कर्मचारी शुरुआत की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता 15000 से कम है, तो उसका पेंशन में 8.33% जमा होना आवश्यक है | अगर कोई भी नियोक्ता कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.33% पेंशन में जमा नहीं करता है जो की 15000 से सैलरी कम प्राप्त कर रहा है, इस दशा में कर्मचारी के द्वारा पीएफ क्लेम करने पर उसकी PF का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट में उसका कारण दिया जाता है Wages less than 15000/- & EPS contribution not deducted pls clarify .

Wages less than 15000/- & EPS contribution not deducted pls clarify

का क्या मतलब होता है..?

जब भी किसी भी कर्मचारी का उपयुक्त कारण की वजह से पीएफ क्लेम रिजेक्ट किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि “कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता 15,000 से कम है ,तो इस दशा में पेंशन में पैसा जमा क्यों नहीं किया गया | कृपया इसका स्पष्टीकरण करें ” अर्थात EPS 1995 के अंतर्गत अगर किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता 15000 से कम है, तो उसका पेंशन में पैसा जमा होना चाहिए मगर आपका पेंशन में पैसा जमा नहीं  हुआ है, तो यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है |

“Wages less than 15000/- & EPS contribution not deducted pls clarify” के कारण Reject PF Claim का समाधान क्या है .?

अगर किसी भी कारण की वजह से PF Claim रिजेक्ट किया जाता है, तो उसकी कंपनी के द्वारा फॉर्म भरवारा जाएगा और एप्लीकेशन लिखी जाएगी कि कर्मचारियों की  मासिक बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता 15000 से कम है, नियोक्ता के द्वारा जानकारी का अभाव या गलती के कारण पेंशन में पैसा नहीं जमा किया गया |

नियोक्ता के द्वारा दिया गया कबूल नामा ( Application Form ) और 3A फॉर्म आपको पीएफ ऑफिस जमा करना होगा और जैसे ही आपका पेंशन में पैसा जमा हो जाएगा आप दोबारा से पीएफ का क्लेम करेंगे आपका पीएफ क्लेम का पैसा आपके खाते में दे दिया जाएगा |

महत्वपूर्ण टिप्स मासिक सैलरी और महंगाई भत्ता 15,000 होने पर

अब तक की जानकारी में आपको हर प्रकार की समस्या का समाधान मिल गया मगर आपको हम एक ऐसा टिप्स बता रहे हैं जिसे आप पालन करते हैं तो आपका कभी भी पीएफ का क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा..

इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं:-

माना किसी कर्मचारी की शुरुआती दिनों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता ₹10000 थी , तो इस दशा में उसका पेंशन में पैसा जमा किया जाएगा जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा दिए गए नियम अनुसार है | अब वह कर्मचारी का प्रमोशन हो जाता है और उसकी अब बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता 15000 से ज्यादा हो जाने के बावजूद भी उसका पेंशन में पैसा जमा होना आवश्यक है, मतलब किसी भी कर्मचारी की अब महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी ₹20,000 होने के बावजूद भी उसका पेंशन में पैसा जमा होना चाहिए क्योंकि वह शुरुआती दिनों में उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता ₹15000 से कम थी |

दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा, फिर भी आपके मन में कोई “सवाल या सुझाव “हो तो हमें  कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमें आपके सवाल और सुझाव दोनों का बेसब्री से इंतजार रहेगा.. धन्यवाद…..

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