pf withdrawal offline process : आज के समय में पीएफ सदस्यों को ऑफलाइन क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, मगर इसके लिए आवश्यक है कि आपकी पीएफ अकाउंट में आपकी सभी केवाईसी जैसे आधार कार्ड बैंक की पासबुक पैन कार्ड यह केवाईसी पूर्ण होनी चाहिए |
मगर कुछ ऐसी स्थिति आती है जब आप ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाते तब आपको ऑफलाइन क्लेम करने की ही प्रक्रिया करनी होती है, जिसके द्वारा अपने पीएफ का अमाउंट आप अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं | तो चलिए दोस्तों आज के इस लेख में जानेंगे कि आप अपने पीएफ का पैसा ऑफलाइन माध्यम से कैसे निकालेंगे और आपको क्या-क्या दस्तावेज लगते होंगे |
PF Withdrawal Offline Process क्यों चुनें?
जबकि ऑनलाइन पीएफ निकालना आसान और बहुत सरल माध्यम है, मगर फिर भी ऑफ़लाइन तरीकों को चुनने के लिए वैध कारण हैं:
कंपनी बंद होना: यदि आपकी कंपनी बंद हो गई है, तो आप ऑनलाइन के द्वारा ही अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी अगर केवाईसी पूर्ण होगी तो आप ऑनलाइन क्लेम निकाल पाएंगे | अगर आपकी केवाईसी पूर्ण नहीं है तो आपको यह ऑफलाइन माध्यम से ही पैसा निकाल पाएंगे जो आपको फॉर्म वेरीफाई करवाना होगा वह आपको बैंक मैनेजर से वेरीफाई करवा सकते हैं |
पिछली मेंबर आईडी समस्या होने पर : आपने अगर एक बार पीएफ क्लेम में फॉर्म 19 और फॉर्म 10c अप्लाई कर दिया है, मगर आपने पुरानी कंपनी का पैसा नई कंपनी में पर नहीं किया था | तो आपका वह पैसा पुरानी कंपनी में ही रह जाता है अब इस बच्चे हुए पैसे को निकालने के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लेम करेंगे तो, आपका ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट करेंगे | तो इस पेज को निकालने के लिए आपको ऑफलाइन क्लेम ही करना होगा |
पेंशन क्लेम का पैसा रह जाने पर : अगर आपने ऑनलाइन अपना पेंशन का पैसा भी क्लेम कर लिया था मगर आपकी पेंशन काम आई है तो आप यह ऑनलाइन क्लेम करेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा, फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म ही पीएफ ऑफिस जमा करना होगा |
आधार फॉर्म और नॉन आधार फॉर्म कौन सा फॉर्म भरे
आधार फ़ॉर्म: यह फ़ॉर्म उन सदस्यों के लिए है जिन्होंने अपना KYC पूरा कर लिया है और जिनके खाते Active हैं।
नॉन-आधार फ़ॉर्म: यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनका KYC अधूरा है या जिनके आधार कार्ड उनके पीएफ खाते से लिंक नहीं है तो आपको आधार वाला फॉर्म ही भरना होगा । फ़ॉर्म कहाँ से प्राप्त करें अपना ऑफ़लाइन दावा दर्ज करने के लिए, आप आसानी से आवश्यक फ़ॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
आधार फॉर्म और नॉन आधार फॉर्म कैसे डाउनलोड करें
- इन दोनों फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको EPFO की ऑफिशल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा
- वेबसाइट के सर्विसेज ऑप्शन के एम्पलाई ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा
- यहां पर आपको IMPORTANT LINK के विकल्प में Know Which Claim Form to Submit दिखाई देगा इस पर क्लिक करना होगा
- यहां आप Know Which Claim Form to Submit आप में देखेंगे, आपके सामने composite Claim Form ( Aadhar ) और composite Claim Form (Noon-aadhar ) दिखाई देगा इस पर क्लिक कर कर आप जो फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं वह डाउनलोड कर लेंगे.
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PF Withdrawal Offline Process करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
चरण 1: अपनी जानकारी करें
- मोबाइल नंबर: अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ईमेल आईडी: एक वैध ईमेल पता प्रदान करें।
- दावा प्रकार: यहां पर आपके सामने कुछ विकल्प दिखाई देंगे कि आप पीएफ निकल रहे हैं या पेंशन निकल रहे हैं या फिर एडवांस के लिए हम कर रहे हैं जो भी आप निकालना चाहते हो उसे पर क्लिक करना होगा |
- नाम: यदि आप इसे अंग्रेज़ी में दर्ज कर रहे हैं, तो अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखें.
- UAN: अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दर्ज करें।
- PF खाता संख्या: अपना PF खाता नंबर भरें।
- जॉइनिंग की तिथि: संगठन में शामिल होने की तिथि प्रदान करें।
चरण 2: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
हालांकि फ़ॉर्म में विशेष रूप से दस्तावेज़ों की मांग नहीं की गई है, लेकिन जब आप PF कार्यालय जाएँ तो निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ ले जाना सबसे अच्छा है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- 15G/15H फ़ॉर्म (यदि लागू हो)
चरण 3: फ़ॉर्म जमा करें
दोस्तों आपका फॉर्म जो भरा हुआ है उसको उसे पीएफ ऑफिस में जमा करना है, आपकी कंपनी पीएफ जिस ऑफिस में आपका पीएफ क्लेम जमा कर रही है इस पीएफ ऑफिस में आपका फॉर्म जमा होना चाहिए | फार्म जमा करते समय आपके सामने फॉर्म की दो सेट होने चाहिए, एक सेट आप पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे जबकि दूसरा सेट पर आप पीएफ ऑफिस के द्वारा इस टाइम लगता लेंगे जो आपके आगे की डाटा को ट्रैक करने में सहायक होगा कि आपका फॉर्म की रिक्वेस्ट कहां तक पहुंची है |
15G और 15H फ़ॉर्म को समझना
ये फ़ॉर्म तब महत्वपूर्ण होते हैं जब आप ₹50,000 से अधिक की राशि निकाल रहे हों और विशिष्ट आयु मानदंड के अंतर्गत हों:
- फ़ॉर्म 15G: 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए।
- फ़ॉर्म 15H: 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए।
ये फ़ॉर्म यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि यदि आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम है, तो आपकी निकासी पर कोई स्रोत पर कर कटौती (TDS) लागू नहीं होगी।
सामान्य समस्याएँ और समाधान
ऑफ़लाइन निकासी प्रक्रिया के दौरान, आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है:
कंपनी उपलब्ध नहीं है : अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है और आप अपने विवरण सत्यापित नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं जहाँ आपका वेतन जमा किया गया था। वे निकासी प्रक्रिया के लिए आपके विवरण सत्यापित करने में मदद कर सकते हैं।
गलत फ़ॉर्म सबमिशन: सुनिश्चित करें कि आपने अपने KYC स्टेटस के आधार पर सही फ़ॉर्म भरा है। अगर आप गलत फ़ॉर्म सबमिट करते हैं, तो आपका दावा विलंबित या अस्वीकार कर दिया जाएगा। सबमिट करने से पहले हमेशा दोबारा जाँच लें कि आपको कौन सा फ़ॉर्म चाहिए।
अधूरे दस्तावेज़ : PF कार्यालय के कई चक्कर लगाने से बचने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखना ज़रूरी है। कार्यालय जाने से पहले चेकलिस्ट के अनुसार अपना फ़ॉर्म चेक करें।
निष्कर्ष:-
ऑफ़लाइन PF निकासी प्रक्रिया को समझना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्हें ऑनलाइन क्लेम के द्वारा पैसा नहीं निकल पाना संभव हो पा रहा है। चाहे वह अधूरे KYC, कंपनी बंद होने या पेंशन धनराशि में समस्या के कारण हो, ऑफलाइन क्लेम करने से आपका वह सारा प्रोसेस हो जाएगा जो आपका ऑनलाइन क्लेम करने में नहीं हो पा रहा है
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